Union Budget 2025: 'ये बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप', आम बजट पर गदगद् हुए अमित शाह, ट्वीट कर दी बधाई
Budget 2025: वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रहीं निर्मला सीतारमण ने इस बार बड़ा ऐलान किया है. सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

Union Budget 2025: मोदी 3.0 का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया. इस बार बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. कई चीजों के दाम भी कम किए गए हैं. इसके लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने का एलान किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे श्रेष्ठ भारत का बजट बताया है.
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है. किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इनवेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता है. ये बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है. इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतरमण जी को बधाई देता हूं"
बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2025
किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर Start Up, Innovation और Investment तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के…
इनकम टैक्स में बड़े बदलाव
वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रहीं निर्मला सीतारमण ने इस बार बड़ा ऐलान किया है. सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही कहा कि 16 से 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20 फीसदी टैक्स और 20 से 24 लाख रुपये की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स व 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
आसान भाषा में समझे टैक्स स्लैब
आसान भाषा में बात करें तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये से कम है तो इनकम टैक्स में 100 फीसदी राहत मिलेगी. जिनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी, उन्हें सभी स्लैबों के आधार पर टैक्स देना होगा. इसका मतलब है कि 4 लाख तक जीरो, 4-8 लाख तक 5 फीसदी, 8-12 लाख तक 10 फीसदी, 12-16 लाख तक 15 फीसदी, 16-20 लाख तक 20 फीसदी और 20 से 24 लाख तक 25 फीसदी टैक्स अदा करना होगा।
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