'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा है कि फॉर्म 6 में बदलाव का आदेश किस अधिकारी ने दिया.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तंज कसा है. उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल किया है. राहुल ने गुरुवार (1 अक्टूबर) निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि फॉर्म 6 में बदलाव का किस अधिकारी ने आदेश दिया था.
राहुल ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि इसे लागू करने के लिए 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज' (टीसीएस) में किस अधिकारी ने मंजूरी दी. उन्होंने एक्स लिखा, 'ऑनलाइन फॉर्म-6 को अवैध रूप से बदला गया था, जैसा कि निर्वाचन आयोग के अपने आयुक्तों ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है.'
उन्होंने सवाल किया, 'आयोग में किसने टीसीएस को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दी? और क्या उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया था?'
The online Form 6 was changed illegally - as the EC's own Commissioners have recorded.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 1, 2026
Who at the ECI ordered Tata Consultancy Services to make that change?
Who at TCS signed off on it? And were they pressured into doing it?
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला ऑनलाइन फॉर्म-6 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा को शामिल किए जाने को लेकर सामने आया है. फॉर्म-6 नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
'द इंडियन एक्सप्रेस' में पिछले दिनों छपी खबर में कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज की थी. दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि एसआईआर के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था.
आयोग का कहना है कि यह घोषणा एसआईआर से संबंधित आदेशों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता थी और मूल वैधानिक फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया.
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