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आम माफी योजना: हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार मामलों में रिहा नहीं होंगे दोषी
केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही कह चुकी है कि आम माफी के लिए कौन पात्र हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक एक सूची तैयार कर लें ताकि पहले समूह को दो अक्तूबर को रिहा किया जा सके.

फाइल फोटो
नई दिल्ली: सरकार की ओर से घोषित आम माफी योजना के अंतर्गत राजनीतिज्ञों सहित उन कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा जो हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराये गए हैं. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दो अक्तूबर से शुरू होने वाले और देशभर में चलने वाले समाराहों के तहत आम कैदियों को रिहा किया जाएगा. कब-कब रिहा किए जाएंगे आम कैदी? गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि आम माफी योजना के तहत 55 साल या उससे अधिक आयु की महिला कैदियों और 60 साल या उससे अधिक आयु के पुरूष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है और देशभर की जेलों से कुछ अन्य श्रेणी के कैदियों को दो अक्तूबर 2018, छह अप्रैल 2019 और दो अक्तूबर 2019 को रिहा किया जाएगा. 15 अगस्त तक सूची तैयार करने का आदेश केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही कह चुकी है कि आम माफी के लिए कौन पात्र हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक एक सूची तैयार कर लें ताकि पहले समूह को दो अक्तूबर को रिहा किया जा सके.
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