महिलाओं को मिलेगी पीरियड्स लीव, इस राज्य ने कर दिया बड़ा ऐलान
Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने 18 से 52 साल की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म छुट्टी की नई नीति को मंजूरी दी है.

Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने महिलाओं कर्मचारियों के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 18 से 52 वर्ष उम्र की महिला सरकारी कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पेड मेनस्ट्रुअल (मासिक धर्म) छुट्टी मिलेगी. इसका मतलब है कि सालभर में कुल 12 दिन की छुट्टी ली जा सकेगी.
सरकार का कहना है कि यह कदम महिला कर्मचारियों की सुविधा और कार्यस्थल पर उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यह नीति राज्य के सभी स्थायी, संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों पर लागू होगी. महिला कर्मचारी इस छुट्टी का लाभ बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के ले सकती हैं. इसे अटेंडेंस या लीव रजिस्टर में अलग से दर्ज किया जाएगा. इस छुट्टी को किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता.
याचिका के बाद सरकार का नया फैसला
यह निर्णय बैंगलोर होटल एसोसिएशन की उस याचिका के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि पहले बनाई गई मेंस्ट्रुअल लीव की नीति भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उसमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल ही नहीं किया गया था.
1.5 लाख से ज्यादा महिला कर्मचारियों को फायदा
नए आदेश के लागू होने के बाद राज्य की 1.5 लाख से अधिक महिला सरकारी कर्मचारियों को इस विशेष अवकाश का लाभ मिलेगा. यह सुविधा संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों पर भी लागू होगी. श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि इस फैसले से महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा.
छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक:
- मेंस्ट्रुअल लीव लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है.
- इस अवकाश को किसी अन्य छुट्टी से नहीं जोड़ा जा सकता.
- दफ्तरों में मेंस्ट्रुअल लीव का अलग रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा.
क्यों उठी थी मांग?
एसोसिएशन की याचिका में कहा गया था कि राज्य में महिलाओं की सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी विभागों में हैं, इसलिए उन्हें इस अवकाश के दायरे से बाहर रखना गलत है. अदालत में इस तर्क के बाद सरकार ने यह नया आदेश जारी किया.
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Source: IOCL






















