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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद बाहर के इतने लोगों ने खरीदी संपत्ति, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया आंकड़ा
जवाब में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब तक राज्य से बाहर के 34 लोग संपत्ति खरीद चुके हैं.
![जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद बाहर के इतने लोगों ने खरीदी संपत्ति, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया आंकड़ा Jammu Kashmir abrogation of Article 370 outsiders bought property Ministry of Home Affairs data in Lok Sabha ANN जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद बाहर के इतने लोगों ने खरीदी संपत्ति, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया आंकड़ा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/03/29/86ebf86070d1e110890e24476d131646_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहने वाले 34 लोगों ने अब तक राज्य में संपत्ति खरीदी है. आज मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने यह अहम बयान दिया है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बीएसपी के सांसद हाजी फजलुर रहमान के एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी है.
राज्य से बाहर के 34 लोग संपत्ति खरीद चुके हैं
जवाब में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब तक राज्य से बाहर के 34 लोग संपत्ति खरीद चुके हैं. जवाब के मुताबिक, ये संपत्तियां जम्मू, उधमपुर रियासी और गांदरबल जिले में खरीदी गई हैं. हालांकि, जवाब में यह नहीं बताया गया है कि ये संपत्तियां किन लोगों ने खरीदी हैं और इसका स्वरूप क्या है? ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोगों ने जमीन या किसी अन्य प्रकार की संपत्ति खरीदी हैं.
2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया
दरअसल, जम्मू-कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था. 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, जिसके बाद ये बाधा हटा दी गई है.
राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था
वहीं, जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35ए राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था. इस अनुच्छेद के खत्म होते ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था. अनुच्छेद 35ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता भी खत्म हो गई थी.
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