बाबरी विध्वंस: आडवाणी, जोशी समेत 13 पर केस चले या नहीं, SC में सुनवाई टली

नई दिल्ली: अयोध्या में 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी और संघ परिवार के बड़े नेताओं के खिलाफ साज़िश की धारा में मुकदमा चलाने की सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार तक सुनवाई टाल दी है.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाने का सुझाव दिया था.
अगर ऐसा किया जाता है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे कई बड़े नेताओं को साज़िश की धारा में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है. 6 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश का परीक्षण करने का विकल्प खुला रखा था.
पिछले में आदेश में कोर्ट ने क्या कहा
पिछली सुनवाई में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आपराधिक मुकदमे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाया जा सकता है.
लखनऊ वाले मामले में बीजेपी और संघ परिवार के बड़े नेताओं के ऊपर से साज़िश की धारा हटाई जा चुकी है. इसी को सीबीआई ने चुनौती दी है. लखनऊ का मामला ढांचा गिराए जाने से जुड़ा है. रायबरेली का मामला भीड़ को उकसाने का है.
लखनऊ वाले मामले में साज़िश की धारा हटाने से अडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे बड़े नेताओं को राहत मिली थी. इन लोगों की दलील है कि 2010 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 9 महीने की देरी से अपील की थी. देरी के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए.
मामले के शुरू में 21 नेताओं के नाम थे लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, उमा भारती, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा, महंत अवैद्यनाथ, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, परमहंस रामचंद्र दास, बी एल शर्मा ‘प्रेम’, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, सतीश नागर, मोरेश्वर सावे,जगदीश मुनि महाराज, धरम दास पर आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साज़िश), 153A (समाज में वैमनस्य फैलाना), 153B (राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना) और 505 (अशांति और उपद्रव फ़ैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाना) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
मई 2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने इन नेताओं के ऊपर आपराधिक साज़िश की धारा 120B हटा दी. सीबीआई को इस फैसले के खिलाफ कानूनन 90 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए थी. लेकिन सीबीआई ने लगभग 10 महीने का वक़्त लगा दिया.
आखिरकार, मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्ज़ी पर सभी नेताओं को नोटिस जारी किया. अब इस मामले से जुड़े कई लोगों जैसे बाल ठाकरे, महंत अवैद्यनाथ, गिरिराज किशोर, परमहंस रामचंद्र दास आदि का अब निधन हो चुका है. उनका नाम कानूनन अब आरोपियों की लिस्ट से हटा दिया गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























