Delhi Riots: दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली जमानत
Umar Khalid News: उमर खालिद को बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है.
Umar Khalid Gets Bail: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को सोमवार (12 दिसंबर) को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. उमर खालिद को अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है. कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसम्बर को सरेंडर करने के लिए कहा है. 23 दिसबंर से एक हफ्ते के लिए जमानत मिली है.
इससे पहले शनिवार (3 दिसंबर) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में पथराव के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया था. एक अन्य छात्र नेता खालिद सैफी को भी मामले में बरी कर दिया गया था.
पथराव मामले में कोर्ट ने किया था बरी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आदेश जारी कर उन्हें पथराव मामले से बरी कर दिया था. हालांकि, दोनों के खिलाफ दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश रचने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके लिए उन्हें जेल में ही रहना होगा.
लगा था ये आरोप
खालिद और सैफी दोनों पर 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली के चांद बाग पुलिया इलाके में हुए पथराव की गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. वे भीड़ का हिस्सा नहीं थे, हालांकि, माना जाता था कि उन्होंने इस मामले में आपराधिक साजिश रची थी. एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153-ए, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 34, 120-बी और अन्य वर्गों के तहत दर्ज की गई थी.
ये भी पढ़ें-
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets