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राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये

सरकार का कहना है कि संविधान सभा ने 1950 में 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इसके लिए अलग कानूनी प्रावधान नहीं है.

केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में एक अहम विधेयक लेकर आने की तैयारी में है, जिसके तहत अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है. सरकार आगामी सत्र में The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 पेश कर सकती है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो जिस तरह राष्ट्रगान 'जन गण मन' के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान दंडनीय अपराध है, उसी तरह राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

क्या है नए विधेयक का प्रस्ताव?

सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. मौजूदा कानून में केवल राष्ट्रगान 'जन गण मन' के गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने पर सजा का प्रावधान है. नए संशोधन के जरिए इसी कानून के दायरे में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को भी शामिल करने की बात कही गई है.

क्यों लाया गया यह संशोधन?

विधेयक के साथ जारी Statement of Objects and Reasons में कहा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम' ने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और इसे 'जन गण मन' के समान सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा. हालांकि, वर्तमान कानून में 'वंदे मातरम' के अपमान को रोकने के लिए कोई अलग कानूनी प्रावधान नहीं है. इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार यह संशोधन लेकर आएगी.

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क्या होगा दंडनीय अपराध?

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर 'वंदे मातरम' के गायन को रोकता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है या किसी सभा में उसके गायन में व्यवधान डालता है, तो उसके खिलाफ उसी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके तहत राष्ट्रगान के अपमान पर कार्रवाई होती है.

अब संसद में होगी चर्चा

फिलहाल यह एक विधेयक (Bill) है. इसे कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी होगी. इसके बाद ही यह संशोधन कानून के रूप में लागू होगा.

 

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.

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