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दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के रेट किए तय
दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के रेट निर्धारित कर दिए हैं. एक आधिकारिक आदेश में इसकी पुष्टि की गई है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के रेट निर्धारित करने पर विचार करने के निर्देश दिए थे.
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दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के रेट निर्धारित कर दिए हैं. मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई. आदेश के अनुसार, बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये, डी टाइप के लिए 150 रुपये और जंबो-टाइप के लिए 250 रुपये प्रति यूनिट रेट निर्धारित किए हैं.
राष्ट्रीय औषधि शुल्क प्राधिकरण (एनपीपीए), औषधि विभाग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पिछले साल 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) के अधिकतम रेट निर्धारित किए थे. 30 सितंबर 2021 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा. एनपीपीए के आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेट के अलावा ट्रांसपोर्टेशन रेट फिक्स करने की जरूरत पड़ सकती है.
दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी उपायुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में ऑक्सीजन सिलेंडरों के रेट निर्धारित करने के लिए कमिटी का गठन किया था. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कमिटी ने 22 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिए अधिकतम रेट निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कीमत को नियंत्रित करने के बारे में विचार करने की अपील की थी, ताकि उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति की जाने वाली कीमत तय/ सीमित हो सके. हाईकोर्ट ने कहा था कि गैस की कीमत और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लागत को सीमित किया जाना चाहिए. इससे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी.
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