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Attack on Abhishek Banerjee: सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला, क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर?

Attack on Abhishek Banerjee: हाल ही में पश्चिम बंगाल के सोनापुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं.

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  • अभिषेक बनर्जी पर चुनाव बाद हिंसा पीड़ितों से मिलने गए थे.
  • प्रदर्शनकारियों ने फेंके अंडे, शारीरिक हमले का प्रयास किया.
  • सुरक्षाकर्मियों ने घेरा बनाकर सांसद को निकाला सुरक्षित.
  • लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं विशेषाधिकार हनन पर कार्रवाई.

Attack on Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के सोनापुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया. वे वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता पर कच्चे अंडे फेंके और उन पर शारीरिक हमले करने की भी कोशिश की. जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण हुई सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सांसद के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षित रूप से उस इलाके से बाहर निकाला. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या लोकसभा अध्यक्ष सांसदों पर होने वाले हमलों से जुड़े ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई कर सकते हैं.

क्या लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं? 

लोकसभा अध्यक्ष के पास संवैधानिक और संसदीय नियमों के तहत  कार्रवाई करने का अधिकार है.  बस शर्त यह है कि किसी सांसद पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में, या फिर सांसद के तौर पर उनकी स्थिति की वजह से हमला किया गया हो.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेष अधिकार और कुछ इम्यूनिटी दी गई हैं. इन्हें संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है. अगर कोई सांसद संसदीय कामों से जुड़े कर्तव्यों का पालन करते समय किसी बाधा, धमकी या हमले का सामना करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना माना जा सकता है.

नियम 222 के तहत क्या होता है? 

लोकसभा की कार्य प्रकिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के मुताबिक प्रभावित सांसद या फिर सदन का कोई दूसरा सदस्य अध्यक्ष के सामने विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रस्तुत कर सकता है. अध्यक्ष सबसे पहले यह जांच करते हैं कि क्या यह मामला विचार-विमर्श के योग्य है. अगर अध्यक्ष को लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो नोटिस को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है. 

मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है 

नोटिस स्वीकार करने के बाद अध्यक्ष इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं. इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है. यह समिति घटना की पूरी जांच कर सकती है, गवाहों को समन भेज सकती है और इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है कि क्या संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

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सरकारों से भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है 

क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष इस घटना के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर पश्चिम बंगाल प्रशासन से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग सकते हैं. यह रिपोर्ट संसद को यह समझने में मदद करती है कि क्या हमले के दौरान सांसद के संसदीय अधिकारों या फिर गरिमा में कोई बाधा डाली गई थी.

संसद किस तरह की कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है?

अगर  विशेषाधिकार समिति जांच के बाद किसी व्यक्ति को दोषी पाती है तो संसद के पास उस पर  कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार होता है. इसमें आरोपी को सदन के सामने बुलाकर फटकार लगाना या फिर चेतावनी देना शामिल हो सकता है. काफी गंभीर मामलों में संसद एक तय समय के लिए जेल की सजा की सिफारिश भी कर सकती है.

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स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.

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