Stray Dogs Punishment: कुत्तों को उम्रकैद की सजा देगा यह राज्य, जानें कैसे होगी काटने वाले कुत्तों की पहचान
Stray Dogs Punishment: देश के एक राज्य में काटने वाले आवारा कुत्तों के लिए सख्त नियम लागू किया गया है. अगर कोई कुत्ता दो बार काटता है तो उसे उम्रकैद मिलेगी. चलिए जानें कि काटने वाले कुत्ते की कैसे पहचान होगी.

Stray Dogs Punishment: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते हमलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है. राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, जो कुत्ते लगातार लोगों पर हमला करते पाए जाएंगे, उन्हें आजीवन कैद में रखा जाएगा. यह व्यवस्था सभी नगर निकायों पर लागू होगी और इसकी शुरुआत राज्य के प्रयागराज के करेली इलाके स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर से हो चुकी है. चलिए जानें कि काटने वाले कुत्तों की कैसे पहचान होगी.
क्यों लिया गया फैसला?
सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है. दरअसल पिछले कुछ महीनों में प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों से कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. स्थानीय लोगों में भय का माहौल था और नगर निगमों पर कार्रवाई की मांग बढ़ रही थी. इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंसक कुत्तों पर नियंत्रण पाना है.
पहली बार काटने पर क्या होगा?
सरकारी आदेश के मुताबिक, यदि कोई कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो पीड़ित को सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर इलाज का प्रमाणपत्र देना होगा. प्रमाणपत्र मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर में भर्ती करेगी. यहां उसे 10 दिन तक कैद में रखा जाएगा. इस दौरान पशु चिकित्सक उसकी सेहत और व्यवहार पर नजर रखेंगे. रिहाई से पहले कुत्ते में माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि भविष्य में उसकी गतिविधियों और लोकेशन की निगरानी हो सके.
दोहराने पर सख्त है सजा
यदि निगरानी और इलाज के बाद भी कुत्ते के व्यवहार में सुधार नहीं आता और वह किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से काटता है, तो उसे आदतन कटखना मान लिया जाएगा. ऐसी स्थिति में मामला तीन सदस्यीय जांच समिति को सौंपा जाएगा. इस समिति में पशुधन विभाग का अधिकारी, नगर निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए (सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) का सदस्य शामिल होगा.
कैसे होगी काटने वाले कुत्ते की पहचान?
जांच टीम यह देखेगी कि कुत्ते ने हमला किसी उकसावे में किया या बिना किसी वजह के. यदि कुत्ते को दोषी पाया जाता है, तो उसे दोबारा एबीसी सेंटर भेज दिया जाएगा और वहीं उम्रकैद की सजा दी जाएगी. ऐसे कुत्ते को केवल उसी स्थिति में छोड़ा जाएगा जब कोई अधिकृत व्यक्ति उसे गोद लेने के लिए तैयार हो.
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी पकड़े गए कुत्तों पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी. इसके जरिए उनके व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाएगा और भविष्य की घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी. यह तकनीक नगर निगम की पशुधन टीम को संदिग्ध या हिंसक कुत्तों की पहचान में मदद करेगी.
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Source: IOCL






















