Plastic Note Refund Rules: अगर प्लास्टिक का नोट कट जाए, तो बैंक बदलेगा या नहीं?
Plastic Note Refund Rules: रिजर्व बैंक पोलीमर नोट (प्लास्टिक के नोट) लाने पर विचार कर रहा है, ऐसे में अगर ये प्लास्टिक के नोट कट गए तो क्या बैंक इनको बदलेगा?

Plastic Note Refund Rules: दुनिया के कई देशों में कागज के नोटों के बजाय प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल हो रहा है. भारत भी अब प्लास्टिक के नोटों को लाने पर विचार कर रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी कुछ साल पहले पांच शहरों में ट्रायल के तौर पर प्लास्टिक के नोट जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन सही तकनीकी अभाव के कारण इस योजना को बंद करना पड़ा. हालांकि, अब सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों के नए फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि हमारे पास कोई प्लास्टिक का नोट हो और वह बीच से कट जाए या फट जाए, तो क्या बैंक उसे भी बदलेगा?
क्या प्लास्टिक के नाेट भी फट सकते हैं?
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्लास्टिक या पॉलीमर नोट बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वे आसानी से न फटें. ये नोट एक खास तरह की प्लास्टिक फिल्म पर छपते हैं. इन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होता और जेब में मुड़ने पर भी खराब नहीं होते और इन्हें आसानी से हाथ से फाड़ा नहीं जा सकता. मतलब साफ है कि ये नोट आम इस्तेमाल से नहीं फटते, लेकिन अगर इन पर कैंची, चाकू या किसी नुकीली चीज से कट लग जाए, तो ये दो हिस्सों में बंट सकते हैं. साथ ही अत्यधिक गर्मी या आग के संपर्क में आने पर भी ये नोट पिघल कर खराब हो सकते हैं.
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नोट बदलने की शर्तें
यदि प्लास्टिक का नोट दो टुकड़ों में कट गया है, लेकिन उसके दोनों टुकड़े आपस में जुड़ते हैं और नोट 80% से ज्यादा सुरक्षित है तो बैंक आपको उस नोट के बदले पूरे पैसे देगा. इसके अलावा नोट पर मौजूद सीरियल नंबर, गांधी जी की तस्वीर और गवर्नर के हस्ताक्षर साफ दिखने चाहिए. हालांकि, यदि नोट का बड़ा हिस्सा गायब है और आपके पास केवल 40% से 60% तक का हिस्सा ही बचा है, तो बैंक आपको उस नोट की कीमत का सिर्फ आधा पैसा ही वापस करेगा. यदि नोट का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा है या नोट पूरी तरह जलकर पिघल चुका है जिसे पहचानना नामुमकिन हो, तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी वैध नोट चाहे वह कागज का हो या प्लास्टिक का यदि खराब होता है, तो उसे बदलने की जिम्मेदारी बैंकों की होती है. बैंक आपको नोट बदलने से मना नहीं कर सकता.
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