Passport Police Verification Rules : पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस मांग रही रिश्वत? यहां करें शिकायत, निकल जाएगी हेकड़ी
Passport Police Verification Rules : पहली बार पासपोर्ट बनवाने वाले कई लोग यह समझ नहीं पाते कि यह कोई सरकारी फीस है या फिर अवैध मांग. ऐसे में डर या जल्दबाजी के कारण कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं.

Passport Police Verification Rules : पासपोर्ट बनवाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. आवेदन से लेकर अपॉइंटमेंट तक ज्यादातर प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है. लेकिन एक स्टेप ऐसा है, जहां आज भी कई लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह पुलिस वेरिफिकेशन है. कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि वेरिफिकेशन के दौरान कुछ पुलिसकर्मी पैसे मांगते हैं.
पहली बार पासपोर्ट बनवाने वाले कई लोग यह समझ नहीं पाते कि यह कोई सरकारी फीस है या फिर अवैध मांग. ऐसे में डर या जल्दबाजी के कारण कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं. जबकि नियम साफ कहते हैं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई रिश्वत मांगता है, तो आपके पास क्या अधिकार हैं और शिकायत कहां कर सकते हैं.
क्या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं?
पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है. आवेदन करते समय जो फीस जमा की जाती है, उसी में यह प्रक्रिया शामिल होती है. इसके लिए पुलिस को अलग से कोई भुगतान करने का नियम नहीं है. इसलिए अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति वेरिफिकेशन के बदले पैसे मांगता है, तो यह नियमों के खिलाफ माना जाता है. ऐसी स्थिति में आप साफ मना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई अतिरिक्त फीस तय नहीं है.
पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है?
पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपकी फाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है. इसके बाद संबंधित पुलिसकर्मी आपके दिए गए पते पर पहुंचकर यह जांच करता है कि आप वहीं रहते हैं या नहीं. इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखकर आपकी पहचान और पता वेरिफाई किया जाता है. अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो रिपोर्ट आगे पासपोर्ट कार्यालय भेज दी जाती है.
अगर रिश्वत मांगी जाए तो क्या करें?
अगर कोई पुलिसकर्मी वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप साफ तौर पर मना कर सकते हैं. नियमों के अनुसार इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है. अगर इसके बाद भी दबाव बनाया जाए, तो आप इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं.
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शिकायत कहां कर सकते हैं?
आप सबसे पहले अपने इलाके के पुलिस स्टेशन के SHO या सर्कल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं. लिखित शिकायत सीधे थाने में दी जा सकती है या फोन के जरिए भी जानकारी दी जा सकती है. इसके अलावा राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.
विदेश मंत्रालय से जुड़ी शिकायत के लिए sovigpv@mea.gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है. इसके अलावा 1800-258-1800 टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. जरूरत पड़ने पर 112 नंबर पर कॉल करके विजिलेंस विभाग से बात कराने का अनुरोध भी किया जा सकता है. कई राज्यों में एंटी करप्शन हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
पासपोर्ट आवेदन अटक जाए तो क्या करें?
अगर आपका पासपोर्ट आवेदन लंबे समय से पुलिस वेरिफिकेशन में अटका हुआ है या रिपोर्ट के कारण होल्ड पर है, तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल या mPassport Seva ऐप पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांचें. इसके बाद पासपोर्ट सेवा पोर्टल के ग्रिवेंस सेक्शन में शिकायत दर्ज करें. जरूरत पड़ने पर CPGRAMS पोर्टल के जरिए भी विदेश मंत्रालय के पास शिकायत भेजी जा सकती है. अगर तय समय के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो संबंधित पुलिस अधिकारी या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) के जन शिकायत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
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