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सिर्फ काला हिरण ही नहीं इन जानवरों का शिकार करने पर भी मिलती है कड़ी सजा, शिकारी रहें सावधान

भारत में ऐसे कई जानवर हैं जिनके शिकार पर आपको कड़ी सजा मिल सकती है. जैसे- बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ और गैंडा. इनके अलावा हजारों पशु और पक्षी ऐसे हैं, जिनका शिकार करने पर आपको कड़ी सजा हो सकती है.

काले हिरण के शिकार की वजह से सलमान खान और विश्नोई समाज के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो गई है कि अब बात सलमान खान के जान पर बन आई है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से इसी बात का बदला लेना चाहता है. खैर, आज हम आपको इस केस जुड़ी बातें नहीं बल्कि, उन जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका शिकार करना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर आपको कड़ी सजा मिल सकती है.

किन जानवरों के शिकार पर मिलेगी सजा

भारत में ऐसे कई जानवर हैं जिनके शिकार पर आपको कड़ी सजा मिल सकती है. जैसे- बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ और गैंडा. इनके अलावा हजारों पशु और पक्षी ऐसे हैं, जिनका शिकार करने पर आपको कड़ी सजा हो सकती है. चलिए अब जानते हैं कि इन मामलों में किस कानून के तहत कार्रवाई होती है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के शिकार में दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है. 

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम

भारत अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इसे संरक्षित करने के लिए कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं. आपको बता दें, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कई जानवरों के शिकार पर सख्त प्रतिबंध है. दरअसल, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया था. इस अधिनियम के अंतर्गत जानवरों की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं और इन जानवरों के शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

जैसे- धारा 9. धारा 9 वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जानवरों का शिकार करता है तो उसे एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है. इसी तरह से धारा 51 विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार करते हैं. आसान भाषा में कहें तो इस धारा का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो वन्यजीवों का शिकार करते हैं और उनके शरीर के अंगों का व्यापार करते हैं. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है.

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