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लाइव शो में किसी को थप्पड़ मारने पर किस धारा में दर्ज होता है केस, कितनी मिलती है सजा?

सपा सांसद डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को एक टीवी शो के दौरान सपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया. चलिए जानते हैं कि थप्पड़ मारने पर किन धाराओं में केस दर्ज किया जता है.

यूपी के मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी के विवादित टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच एक न्यूज चैनल में लाइव शो के दौरान रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. भारत में लाइव शो के दौरान किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध माना जाता है. कानूनी नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो इसे हिंसा माना जाता है जिसे लेकर भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है. आइये जानते हैं कि अगर कोई किसी को सरेआम थप्पड़ मारता है तो उसकी सजा क्या होती है. चलिए जानते हैं.

थप्पड़ मारने पर क्या हैं नियम?

इसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. जिसमें IPC की धारा 323  के तहत थप्पड़ मारने के केस में मामला दर्ज किया जा सकता है. IPC कि धारा 323 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो यह धारा लागू होती है. इस मामले में अधिकतम 1 साल की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. इसके अलावा की IPC धारा 352 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है. ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उकसावे के दूसरे पर हमला करता है, जिसमें थप्पड़ मारना शामिल हो सकता है, तो यह धारा लागू हो सकती है. इसमें अधिकतम 3 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती लेकिन पीड़ित व्यक्ति घबराहट महसूस करता है तब ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 358 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

क्या है मौलाना रशीदी का मामला?

बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी की थी. दरअसल डिंपल यादव कुछ दिनों पहले एक मस्जिद गई थीं इस दौरान उनके कपड़े को लेकर मौनाना रशीदी ने विवादित बात कही थी. जिसके बाद इस बयान की जमकर आलोचना हई. इस टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश फैल गया. वहीं मौनाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ.

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About the author नेहा सिंह

नेहा सिंह बीते 6 साल से डिजिटल मीडिया की दुनिया से जुड़ी हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से ताल्लुक रखती हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद स्थित ईटीवी भारत से साल 2019 में अपने करियर की शुरुआत की. यहां पर दो साल तक बतौर कंटेट एडिटर के पद पर काम किया इस दौरान उन्हें एंकरिंग का भी मौका मिला जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया.

फिर देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया, यहां प्रतिष्ठित चैनलों में काम कर कलम को धार दी. पहले इंडिया अहेड के साथ जुड़ीं और कंटेंट के साथ-साथ वीडियो सेक्शन में काम किया. 

इसके बाद नेहा ने मेनस्ट्रीम चैनल जी न्यूज में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर अपनी सेवाएं दीं. जी न्यूज में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट किए.

इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कुलवृक्ष संस्थान से जुड़कर महाकुंभ भी कवर किया, साधु-संतों का इंटरव्यू किया. लोगों से बातचीत करके उनके कुंभ के अनुभव और समस्याओं को जाना.

वर्तमान में नेहा एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां पर नॉलेज सेक्शन में ऐसी खबरों को एक्सप्लेन करती हैं, जिनके बारे में आम पाठक को रुचि होती है.

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