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एयरपोर्ट पर गलती से भी बोले अगर यह शब्द तो पकड़ कर ले जाएगी पुलिस

Airport Prohibited Words: आपको एयरपोर्ट पर क्या कहने से बचना चाहिए. इस बारे में आपको नहीं बताया जाता. अगर आप कुछ ऐसी बात एयरपोर्ट पर कह देते हैं जो सही नहीं है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

Airport Prohibited Words: अक्सर जब आप किसी जगह जाते हैं. तो वहां बहुत सी चीजें प्रतिबंधित होती हैं. कई चीजों के बारे में तो साफ-साफ चेतावनी लिखी होती है कि यहां इन चीजों का इस्तेमाल करना मना है. लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं. जहां कुछ चीजों के लेकर तो बताया जाता है. लेकिन कुछ चीजों के बारे में साफ-साफ जानकारी नहीं दी गई होती. ऐसी ही जगह है एयरपोर्ट. यहां आप कौन से सामान नहीं ले जा सकते. 

इस बारे में तो कई जगहों पर हिदायत दी जाती है. आपको एयरपोर्ट पर क्या कहने से बचना चाहिए. इस बारे में आपको नहीं बताया जाता. अगर आप कुछ ऐसी बात एयरपोर्ट पर कह देते हैं. जो सही नहीं है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट से इसी बात को लेकर दो यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई है. चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर. 

एयरपोर्ट पर नहीं बोलने चाहिए यह शब्द

एक समय था जब भारत में प्लेन हाईजैकिंग और आतंकवाद से जुड़ी समस्या काफी चरम पर थी. इसलिए फ्लाइट और एयरपोर्ट से जुड़े नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं. यूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा या फिर भारतीय सरकार द्वारा एयरपोर्ट पर ना बोले जाने वाले शब्दों को लेकर कोई सूची जारी नहीं की गई. लेकिन फिर भी व्यावहारिक तौर पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अगर आपने एयरपोर्ट पर किया तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं. 

जैसे बम, एक्सप्लोसिव, हमला आदि हिंसक शब्द. हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर जब दो यात्रियों की सेकेंडरी लैडर पॉइंट सिक्योरिटी पर चेकिंग चल रही थी. तब एक व्यक्ति ने बोल दिया कि 'आप क्या करोगे मैं न्यूक्लियर बम ले जा रहा हूं'. इसके बाद उन व्यक्तियों को पकड़ा गया. और उनमें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. इसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई. 

इन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई

अगर कोई एयरपोर्ट पर इस प्रकार के शब्द बोल देता है जो वर्जित होते हैं. तो उस पर कार्रवाई के लिए संविधान में प्रावधान बनाया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट में दो युवकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत गिऱफ्तार किया गया. इसके तहत किसी लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करने के इरादे से झूठी जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है.

तो वहीं धारा 505(1)(b) जिसके तहत फर्जी बयान से जनता के बीच डर फैलाना होता है. और धारा 268 जो सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ी हुई है. इस मामले में गुजरात एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में लिया गया. 

यह भी पढ़ें: Z security: कैसे मिलती है किसी को Z सिक्योरिटी, कौन उठाता है इसका खर्च

 

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