एक्सप्लोरर
रेप के आरोपी करण ओबेरॉय कोर्ट में हुए भावुक
ओशिवारा पुलिस ने अब करन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 384 (जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

अभिनेता और सिंगर करण ओबेरॉय को मुंबई पुलिस ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया था. एक फैशन डिजाइनर ने उनके साथ बलात्कार और धोखा देने का आरोप लगाया है. ओशिवारा पुलिस ने अब करन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 384 (जबरन वसूली) के तहत एफआईआर दर्ज की है. ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सैलेश पासलवार ने मशहूर अखबार को बताया, “करण पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है. उन पर एक्ट फिल्माने और पीड़ित से पैसे की मांग करने और वीडियो के बदले फिरौती मांगने के साथ पैसा नहीं देने की दशा वीडियो को लीक कर देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.” 6 मई की सुबह, अभिनेता को अंधेरी अदालत में पेश किया गया था, करण को 9 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है. एबीपी न्यूज़ की संवादाता जोइता मित्रा सुवर्णा ने करण सिंह ओबेरॉय से मुलाकात की. इस दौरान करण अपना पक्ष रखते हुए बेहद भावुक हो गए और रोने लगे. करण का कहना है कि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है ऐसे में वो इसे लेकर कोई भी बयान नहीं दे सकते लेकिन उनके पास रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऐसे सबूत है जो उन्हें निर्दोष साबित कर देंगे. करण ओबेरॉय की बहन गुर्बानी ने इस मामले में एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पिछले साल सिर्फ करण ने ही पुलिस में शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. करण ओबेरॉय ने कहा, "मैं बेगुनाह हूं और मुझे उस महिला ने जबरदस्ती फंसाया है. आप मेरा अब तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं." पुलिस ने आरोपी एक्टर के खिलाफ रेप और एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने करण सिंह ओबेरॉय की गिरफ्तारी की जानकारी दी है. हालांकि अभी इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी आना अभी बाकी है. आपको बता दें कि करण ओबेरॉय को टीवी सोप 'जस्सी जैसी कोई नहीं' के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही हाल ही में वो वेब सीरीज 'इनसाइड एज' में भी अहम भूमिका में दिखाई दिए थे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Source: IOCL























