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Video: सलमान खान की नन्हीं फैन आनिया हुई बेहोश, तीन दिन ने नहीं खाया कुछ

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो कि सलमान खान की बड़ी है, उसका रो रोकर काफी बुरा हाल है.

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद दो दिन से सलमान खान जेल में ही हैं. ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री समेत उनके फैंस में काफी बेचैनी देखने को मिल रही हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो कि सलमान खान की बड़ी है, उसका रो रोकर काफी बुरा हाल है. बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद माता पिता आनिया को जोधपुर लेकर आए थे. बच्ची ने तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं था जिसके कारण वो बेहोश हो गई.

वीडियो में बच्ची से एक महिला के बात करने के आवाज साफ सुनाई दे रही हैं. ये बच्ची न कुछ खाना चाहती है न ही स्कूल जाना चाहती है, ये चाहती है कि सिर्फ सलमान खान को जेल से बाहर निकाला जाए. बता दें कि ये वीडियो 5 अप्रैल का है.

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वीडियो की बात करें तो इसमें बच्ची से एक महिला पूछती हैं कि वो क्यों रो रही है, तो बच्ची कहती है, सलमान खान जेल चला गया. इसके बाद महिला उसे समझाती है कि वो बाहर आ जाएंगे लेकिन फिर बच्ची कहती है कि दूसरे अपराधी तो छूट जाते हैं. बच्ची कहती है- "लेकिन जो दूसरे अपराधी होते हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, लेकिन सलमान को छोटी सी बात पर पांच साल की सजा क्यों दे दी? समझा भी तो सकते थे. सलमान जेल में रहेंगे तो फिर मैं खाना नहीं खाउंगी और स्कूल भी नहीं जाऊंगी."

आपको बता दें कि ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं. सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान पर कुल चार केस दर्ज थे. तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं. ये चौथा मामला कांकाणी गांव का है. सलमान के अलावा बाकी इन चारों सितारों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.

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दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. इसकी हत्या कानूनन अपराध है. सलमान को दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.

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