Job in USA: क्या व्हाइट हाउस में किसी भारतीय को मिल सकती है नौकरी, जानें इसके लिए क्या हैं नियम?
Job in USA: व्हाइट हाउस में नौकरी करना हर किसी का सपना हो सकता है, लेकिन क्या भारत के नागरिक वहां काम कर सकते हैं? जानिए इसके पीछे के सख्त नियम और पूरा प्रोसेस.

Job in USA: आज के समय में विदेश में नौकरी करना किसका सपना नहीं है, खासकर अमेरिका जैसे देश में. वहीं अगर बात व्हाइट हाउस में नौकरी करने की हो तो यह सपना और भी खास बन जाता है. वही व्हाइट हाउस में विदेशियों के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है.सख्त सुरक्षा नियमों और देश की सुरक्षा से जुड़ी पाबंदियों के कारण बाहरी लोगों को वहां काम पर नहीं रखा जाता. बहुत ही खास मामलों में ही कोई छूट दी जाती है. ऐसे में आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या भारत के नागरिक भी व्हाइट हाउस में नौकरी कर सकता है? इसका जवाब थोड़ा उलझा है, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे.
व्हाइट हाउस क्या है?
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का घर और उनके काम करने की मुख्य जगह है. यहां काम करने वाले लगभग सभी लोग अमेरिकी नागरिक ही होते हैं. साथ ही यहां सुरक्षा कारणों से बहुत कड़ी जांच (Security Clearance) होती है. व्हाइट हाउस में काम करने के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होती है, जो आमतौर पर सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही दी जाती है.
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क्या भारतीय व्हाइट हाउस में नौकरी कर सकते हैं?
कई परिस्थितियों में ऐसे हो सकता है कि आप भारत के हैं और अमेरिका में काम करते हैं या फिर वहां रहते हैं. और आपको वहां सरकारी या व्हाइट हाउस में नौकरी करनी हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहां का ग्रीन कार्ड (पर्मानेंट रेसिडेंट) लेना होगा और फिर अमेरिका का नागरिक बनना होगा, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी पदों के लिए वहां की नागरिकता ही अनिवार्य होती है.
2026 के नियमों के अनुसार
इसके कुछ प्रमुख रास्ते हैं जो सबसे तेज़ तरीका EB-1 वीज़ा है, जो बहुत काबिल प्रोफेशनल्स या रिसर्चर्स के लिए होता है.इसके अलावा, अगर आपके पास विज्ञान, कला या बिज़नेस में कोई असाधारण टैलेंट है, तो आप O-1 वीज़ा ले सकते हैं. साथ ही अमीर लोग EB-5 वीज़ा के ज़रिए करीब 8 लाख डॉलर का निवेश करके भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड पा सकते हैं. अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो 5 साल बाद आप अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन, अगर आपकी शादी किसी अमेरिकी नागरिक से हुई है, तो आप 3 साल बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के हकदार हो जाते हैं.
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Source: IOCL


























