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Year Ender 2025: टैक्सपेयर्स के लिए 2025 में क्या-क्या बदला? टैक्स स्लैब से लेकर ITR और कैपिटल गेन तक ये हुए बदलाव

2025 का साल टैक्स देने वालों के लिए कई मायनों में अलग रहा. इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव हुए, टैक्स स्लैब और रिबेट को लेकर नई बातें सामने आईं. आइए जानते हैं, इन प्रमुख बदलावों के बारे में....

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Year Ender 2025:  साल 2025 टैक्स देने वालों के लिए कई मायनों में अलग रहा. इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव हुए, टैक्स स्लैब और रिबेट को लेकर नई बातें सामने आईं. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा. वहीं, आईटीआर फाइल करते वक्त तकनीकी दिक्कतों के चलते कई लोगों को रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ा. जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई.

साल 2025 अब खत्म होने वाला है. नए साल में प्रवेश करने से पहले इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है. ताकि आने वाले समय में हम अपनी टैक्स प्लानिंग की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएं. आइए जानते हैं, इन प्रमुख बदलावों के बारे में....

1. केंद्र सरकार ने बदली टैक्स स्लैब 

केंद्र सरकार की ओर से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐतिहासिक फैसला लिया गया. 2025 की यूनियन बजट में टैक्स-फ्री इनकम की सीमा को बढ़ाया गया.

नए टैक्स स्लैब के अनुसार रिबेट की सीमा 12 लाख रुपये कर दी गई. यानी कि नौकरी पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12.75 लाख रुपये की आय पर टैक्स नहीं देना होगा.  

2. ITR फॉर्म में किए गए बदलाव

आईटीआर फॉर्म में किए गए स्ट्रक्चर बदलाव और सिस्टम अपडेट के कारण बहुत से टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में देरी हुई. म्यूचुअल फंड, शेयर और प्रॉपर्टी से जुड़े कैपिटल गेन के आय मामलों में ज्यादा दिक्कतें सामने आई. जिसके कारण करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.

3. इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव

2025 की सबसे बड़े बदलावों में नया इनकम टैक्स एक्ट शामिल है. यह कानून करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा.  नए कानून में टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर जोर दिया गया है. ताकि आम टैक्सपेयर्स को नियम समझने में आसानी हो.

4. कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम बदले

कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर सरकार की ओर से 2025 में बड़े बदलाव किए गए. इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया. वहीं, टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 1.25 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है.

5. जीएसटी रिफॉर्म का फैसला

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी 2.0 की शुरुआत की गई. इसके तहत इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है. जीएसटी रिफॉर्म में बहुत सी जरुरी चीजों पर जीएसटी कम करने के ऐलान को काफी सुर्खियां मिली है.      

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