ITR फाइल करते वक्त इस गलती की नहीं है कोई माफी, पकड़े गए तो 200 परसेंट जुर्माने के साथ जेल जाने की भी आ सकती है नौबत
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अब और भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आयकर विभाग ने पहले के मुकाबले नियम और सख्त बना दिए हैं.

Income Tax Return: क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इस साल आईटीआर फाइल करते वक्त और भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आयकर विभाग ने पहले के मुकाबले नियम और सख्त बना दिए हैं. इसके तहत अगर कोई टैक्सपेयर अपना इनकम छुपाता है या गलत तरीके से टैक्स छूट का दावा करता है, इनकम सोर्स की सही जानकारी नहीं देता है, तो उस पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है.
जुर्माने के साथ हो सकती है जेल भी
आयकर विभाग के पास एक मजबूत सिस्टम है, जिससे इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ में आ जाती है. गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर की गई हो, तो उसकी आय पर देय टैक्स का 200 तक जुर्माना लगाया जा सकता है और इस पर 24 परसेंट ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है.
अगर विभाग को यह पता चलता है कि आपने खुद धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, तो इस स्थिति में जेल तक हो सकती है. सबसे जरूरी बात तो यह है कि अगर आप CA या किसी और से ITR फाइल करवाते हैं और कहीं कोई चूक हो जाती है तो इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे.
आईटीआर फाइल करते वक्त ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
- गलत आईटीआर फॉर्म चुनना
- बिना किसी प्रूफ के कटौती का दावा करना
- किराए या ब्याज के रूप में होने वाले एक्स्ट्रा इनकम की जानकारी न देना
- पर्सनल कॉस्ट जैसे कि ट्रैवल या फूड पर होने वाले खर्च को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना
- किराए की रसीद के बिना फर्जी HRA क्लेम करना
ऐसी गलतियों से बेहद सावधान रहें क्योंकि अगर टैक्स ऑफिस को पता चलता है कि आप धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाद में रिटर्न को ठीक करने या संशोधित करने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी. आप फिर भी जुर्माना देना होगा.
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Source: IOCL























