ग्राहक को बेची एक्सपायर्ड मैगी, खाते ही पहुंचा अस्पताल, विशाल मेगा मार्ट पर लगा इतने लाख का जुर्माना
Expire Maggi: आंध्र प्रदेश में विशाल मेगा मार्ट से खरीदी गई एक्सपायर्ड मैगी खाने की वजह से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई. मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना लगाया.

- पीड़ित को ₹30,000 मुआवजा देने का आदेश।
Expire Maggi Case: अक्सर लोग अपनी मिडनाइट क्रेविंग के लिए अपने किचन में मैगी, पास्ता या फिर कुछ भी इंस्टेंट खाने का सामान रखते हैं, ताकि जब भी भूख लगे तो जल्दी से बनाकर खा सकें. लेकिन अगर एक्सपायरी डेट बिना देखे कोई सामान खरीद लिया जाए और वह एक्सपायर्ड निकले तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
हाल ही में ऐसा मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की तबीयत एक्सपायर्ड मैगी खाने की वजह से बिगड़ गई. जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने एक्सपायर्ड मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना लगाया. साथ ही ग्राहक को मुआवजा देना का आदेश भी दिया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 20 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के येमिगनूर निवासी पी, श्रवण कुमार ने विशाल मेगा मार्ट से मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स के दो पैकेट खरीदे थे. फिर उसी रात उसने मैगी बनाकर खाई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और व्यक्ति को उल्टी, बुखार और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. जब अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसके बाद पैकेट की जांच की गई तो पता चला कि मैगी 18 मार्च 2025 को ही एक्सपायर्ड हो गई थी. इसके बाद ग्राहक ने स्टोर को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला. फिर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
अयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर लगाया जुर्माना
इस मामले पर आयोग ने कहा कि इस तरह की लापरवाही करना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करना है और साथ ही लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक है, जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना लगाया. विशाल मेगा मार्ट को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया. इतना ही नहीं, बल्कि एक्सपायर्ड सामान बेचने के मामले में स्टोर पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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सुपरमार्केट से सामान खरीदते समय रहें सतर्क
अगर आप भी सुपरमार्केट से खाने-पीने का सामान लेते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है जैसे...
- सिर्फ सुपरमार्केट ही नहीं कहीं से भी सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें.
- साथ ही पैकेट की सील टूटी या डैमेज तो नहीं है.
- सामान खरीदने के बाद उसका बिल जरूर लें.
- अगर स्टोर में एक्सपायर्ड सामान मिले तो तुरंत स्टोर मैनेजर को बताएं.
- जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.
























