क्या आपने पैन और आधार को लिंक करवाया? जानें कैसे करवाएं लिंक
अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड और पैन नंबर लिंक नहीं करवाया है तो जानें आपको क्या करना है.

नई दिल्लीः अभी तक पैन और आधार को लिंक करवाने की तारीख 31 दिसंबर 2019 थी. लेकिन आपने अगर अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो अब आप 31 मार्च 2020 तक इसे लिंक करवा सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य करते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है. चलिए जानते हैं कैसे इसे लिंक करें.
ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, के हामेपेज पर लिंक आधार का ऑप्शन का चुनाव करें. यहां आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी देते हुए अपनी सभी डिटेल्स लिखें जो आधार कार्ड में दी गई हैं. इसके बाद सभी जानकारियां सही दी गई हैं, इसकी पुष्टि करें. इसके बाद कैप्चा कोर्ड और सभी बातों के एग्री होने का चयन करें फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें. आपकी एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाएगी और आपके पास ट्रैकर कोड आएगा. आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं.
वित्तीय लेन-देन में आधार और पैन कार्ड दोनों की ही जरूरत पड़ती है. ऐसे में आप सभी जानकारियां सही भरें. यदि आपके नाम में गलती है या आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको दोबारा आधार से लिंक करवाना होगा.
ये खबर एक्सपर्ट के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.
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