ITR Filing AY 2022-23: 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने भरा आयकर रिटर्न, पर क्या इस साल भी बढ़ेगी डेडलाइन?
ITR Filing: अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है.

ITR Filing AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. लेकिन अगर आप ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि सरकार डेडलाइन को बढ़ा सकती है तो ऐसी गलती ना करें. वर्ना आपको देरी से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है. आपको बता दें अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है.
इनकम टैक्स विभाग का ट्वीट
दरअसल 2 जुलाई, 2022 को इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department)ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी. इनकम विभाग ने कहा था कि वेबसाइट पर कुछ इरेग्युलर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है जिसके चलते जरुरी कदम उठाये जा रहे हैं. कुछ टैक्सपेयर्स को परेशानी हो सकती है जिसके लिए हमें खेद है. हालांकि इस ट्वीट के बाद टैक्स विभाग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. 2ज जुलाई, 2022 को इनकम टैक्स विभाग ने जो ट्वीट किया उसमें बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया है कि अगर अबतक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जल्द रिटर्न दाखिल करें.
Income Tax e-filing portal has received more than 2 crore Income Tax Returns(ITRs) for AY 2022-23.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 20, 2022
We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #FileNow #ITD pic.twitter.com/BvFXS5QYFG
बीते दो वर्ष में बढ़ी है डेडलाइन
दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया था तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से कई चरणों में आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था. हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार कम नजर आ रहा है. इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी ना करें. हालांकि अभी भी 4 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना अभी बाकी है.
देरी से फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
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