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Pollution Certificate (PUC): कैसे बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? कितना होगा खर्च? अपडेट कराना भी जरूरी

Pollution Certificate Apply or Update Method: वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहन चालक के पास PUC सर्टिफिकेट का होना जरूरी है. PUC सर्टिफिकेट को बनवाने के बारे में जानिए.

Apply or Update Pollution Certificate: देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में प्रदूषण एक भयानक समस्या बन गया है, जिसकी वजह लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यहां तक कि इस प्रदूषण के कारण लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हो रहे हैं. आज के समय में अगर अपने आस-पास भी देखें, तो वायु प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. वायु प्रदूषण केवल फैक्ट्रियों से ही नहीं, बल्कि गाड़ियों से भी फैलता है. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए लोगों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर जांच के दौरान वाहन चालक के पास ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उस वाहन चालक को एक मोटी रकम फाइन के तौर पर चुकानी पड़ सकती है.

क्या है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? 

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, 1989 के तहत लाया गया. इस नियम के अनुसार ऑथराइज्ड पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर वाहन से होने वाले प्रदूषण के बारे में जानकारी लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस वाहन से एक तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है या नहीं. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर एक लिमिट तय की जाती है. लिमिट से ज्यादा वाहन करने वाले वाहनों को प्रयोग में लाने से रोक दिया जाता है.

कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट?

अपने वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्रीय RTO या प्रदूषण के टेस्टिंग सेंटर पर जाना होगा. वहां पर वाहन के प्रदूषण की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी आपके वाहन की जांच करेगा. इंजेक्शन पाइप के माध्यम से एमीशन लेवल की जांच की जाएगी. इसके बाद आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर लेने के बाद वे अधिकारी ही आपके वाहन का PUC सर्टिफिकेट जेनेरेट करेगा. इस PUC सर्टिफिकेट का लिंक आपके उस नंबर पर आएगा, दो फोन नंबर आपके वाहन से जुड़ा होगा.

कैसे करें PUC सर्टिफिकेट को डाउनलोड?

PUC सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको व्हीकल ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर जाना होगा. इस पोर्टल पर जाकर PUC सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके वाहन से जुड़ी जानकारी इस पोर्टल पर मांगी जाएगी. अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर को उस पोर्टल पर दर्ज कराएं. साथ ही सेफ्टी कोड भी इस पोर्टल पर डालें. इसके बाद PUC Details पर क्लिक करें. इससे आपके वाहन का PUC सर्टिफिकेट खुल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

PUC सर्टिफिकेट को कराएं अपडेट

PUC सर्टिफिकेट को अपडेट कराना भी जरूरी होता है. किसी नई कार या बाइक के लिए PUC सर्टिफिकेट केवल एक साल के लिए ही वैध होता है. इस सर्टिफिकेट को अपडेट कराते रहना भी जरूरी है. रिन्यू कराने के बाद ये सर्टिफिकेट और 6 महीने के लिए वैलिड हो जाता है. इस सर्टिफिकेट को बनवाने या रिन्यू कराने का खर्च 60  रुपये से 100 रुपये के करीब हो सकता है. सरकार के इस PUC सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने का उद्देश्य वायु प्रदूषण के खतरे को कम-से-कम करना है.

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