बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की हो सकेगी बिक्री और रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री को मंजूरी दे दी है. सरकार की तरफ से कहा गया कि इलेक्ट्रिक आवागमन में तेजी लाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पहले से बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दे दी है. सरकार ने बुधवार को कहा कि इससे इन वाहनों की लागत में कमी आएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40 प्रतिशत बैटरी की होती है. सरकार ने कहा कि कंपनियों इसे अलग से दे सकती हैं.
परिवहन सचिवों को लिखा पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, "मंत्रालय ने पहले से बैटरी लगाए बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों को बेचा और रजिस्टर किया जा सकता है."
बैटरी की जानकारी देने की नहीं होगी जरूरत मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराते समय बैटरी के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी (नियमित या स्वैपेबल) के प्रोटोटाइप को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत खास टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है. प्रमुख सचिवों और राज्यों के परिवहन सचिवों को दी गई सलाह में कहा गया कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक आवागमन में तेजी लाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है.
'तेल आयात व्यय को करेगा कम' केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, "यह वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात व्यय को कम करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का समय है. यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा और तेल आयात व्यय को कम करेगा, बल्कि यह कई नए उद्योगों को भी अवसर प्रदान करेगा."
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