Lok Adalat 2026: ट्रैफिक चालान कराना है माफ? जानें दिल्ली में 14 फरवरी को कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली में 14 फरवरी 2026 को ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए लोक अदालत लगेगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन मामलों में छूट मिलेगी और क्या पूरी प्रक्रिया है.

दिल्ली में ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. 14 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी में विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स-पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में आयोजित होगी. जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर कम जुर्माने में अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं.
किन ट्रैफिक उल्लंघनों में मिल सकती है राहत?
लोक अदालत में कई तरह के ट्रैफिक मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसमें ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट या बिना सीटबेल्ट गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी और गलत नंबर प्लेट जैसे मामलों के चालान शामिल हैं. इन मामलों में चालान की राशि में छूट मिल सकती है, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी
इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) मिलकर कर रहे हैं. इसमें भाग लेने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या दिए गए QR कोड के जरिए अपना चालान डाउनलोड करना होगा. यह सुविधा 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. ध्यान रखें कि प्रतिदिन केवल 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल सीमा 2 लाख चालानों की है.
किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
चालान डाउनलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एक टोकन नंबर ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा. लोक अदालत में जाते समय चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी है. इसके अलावा वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखना चाहिए.
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