इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि कोई भी अपनी पसंद का जीवनसाधी चुन सकता है. अलग धर्म होने की वजह से किसी को रोक नहीं सकते हैं.