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अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के आरोप में 2 साल की कैद और ₹2000 जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने पाया कि उनकी भाषा और बयान समाज में तनाव फैलाने वाले और भड़काने वाले थे। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाली बातें स्वीकार्य नहीं हैं। इस फैसले से साफ संदेश गया है कि कानून के तहत हेट स्पीच करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी ताकि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके। अंसारी के खिलाफ यह कार्रवाई समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी को जेल भेजा जाएगा।
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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