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Malegaon Blast Verdict: 'भगवा आतंकवाद' पर बड़ा फैसला, Sadhvi Pragya, Colonel Purohit बरी!
मालेगांव बम धमाके मामले में NIA कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें Sadhvi Pragya और Colonel Purohit भी शामिल हैं। 17 साल तक चले इस मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक में धमाका साबित नहीं हुआ और जांच में कई त्रुटियां थीं। मौके से फिंगर प्रिंट नहीं मिले और पंचनामा भी सही नहीं था। एक आरोपी ने कोर्ट में कहा कि 17 साल बर्बाद हुए और एजेंसी में कुछ लोग गलत होते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, "एजेंसी कभी गलत नहीं होती है। उसमें काम करने वाले कुछ लोग गलत हो सकते हैं।" एक अन्य आरोपी ने एजेंसियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास से जब्त की गई राशि कागजों पर कम दिखाई गई। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक नेता ने इसे 'भगवा आतंकवाद' के खिलाफ साजिश बताया। अदालत ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश की कॉपी आज उपलब्ध नहीं होगी, वह कल दी जाएगी।
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