INDIA VS PAKISTAN : सरहद पार से ड्रोन आए हिन्द की सेना ने मार गिराए
Hindi News: गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आपातकालीन खरीद के लिए नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा वर्तमान शत्रुतापूर्ण हमले के परिदृश्य में, मैं आपका ध्यान नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को ऐसे उपाय करने का अधिकार देता है, जो राज्य सरकार की राय में शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में व्यक्तियों और संपत्ति को चोट या क्षति से बचाने के लिए या महत्वपूर्ण सेवाओं के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय प्राधिकरण के कोष ऐसे अनुपालन से संबंधित शुल्कों और व्ययों के भुगतान के लिए लागू होंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के अन्य सभी कर्तव्यों और दायित्वों पर ऐसे अनुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी।
























