शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
2.5 लाख रुपये वाली इस योजना का नाम Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages है. इस योजना को डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलाया जाता है.

देशभर में हर साल लाखों शादियां होती है. शादियों के लिए महीनों पहले से ही बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे खर्च भी बहुत ज्यादा हो गया है. एक आम शादी में भी कम से कम 10 से लेकर 15 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में कई लोगों को लोन या फिर किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक योजना के तहत शादी करने वाले कपल्स को 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन से कपल्स को शादी करते ही 2.5 लाख रुपये पास सकते हैं और इस स्कीम को लेकर कौन सी शर्तें तय की गई है.
क्या है 2.5 लाख वाली योजना?
2.5 लाख वाली इस योजना का नाम Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages है. इस योजना को डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलाया जाता है. स्कीम के तहत अगर कोई युवक या युवती जो दलित समुदाय का नहीं है, वह दलित समुदाय के व्यक्ति से शादी करता है तो जोड़े को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह योजना 2013 में कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी और आज भी जारी है.
किन शर्तों पर मिलता है लाभ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए शादी करने वाले कपल में से एक पार्टनर दलित समुदाय से होना चाहिए. वहीं शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड कराना जरूरी है. इसके अलावा यह सहायता सिर्फ पहली शादी पर मिलता है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन शादी के 1 साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है. वहीं अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार से पहले ही आर्थिक सहायता मिल चुकी है तो वह राशि 2.5 लाख रुपये से घटा दी जाती है. इस योजना में मिलने वाले 2.5 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये नेफ्ट आरटीजीएस के जरिए कपल्स के जॉइंट खाते में भेजे जाते हैं, जबकि बाकी 1 लाख रुपये 3 साल के लिए एफडी में रखे जाते हैं. वहीं 3 साल बाद ब्याज सहित यह राशि कपल्स को दी मिलती है.
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो इस योजना के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को आवेदन अपने सांसद या विधायक किसी की भी सिफारिश के साथ डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है. इच्छुक लोग आवेदन जिला प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से भी भेज सकते हैं. इसके अलावा इस योजना की सारी जानकारी ambedkarfoundation.nic.in पर आपको मिल जाएगी. वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज सर्टिफिकेट, दलित समुदाय वाले पार्टनर का जाति प्रमाण पत्र, यह पहली शादी है इसका प्रमाण, कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा, आय प्रमाण पत्र और जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स होना जरूरी है.
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