EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
PF Pension Claims Tips: EPFO पेंशन क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा? अप्लाई करने से पहले ये जरूरी बातें चेक करें. कई छोटी-छोटी गलती भी अटका सकती हैं आपका पैसा.

PF Pension Claims Tips: देश में करोड़ों PF खाताधारक मौजूद हैं और ज्यादातर लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग इसी पर टिकी होती है. हर महीने सैलरी का एक हिस्सा EPF में जाता है. जिससे आगे चलकर पेंशन और सेविंग्स का सहारा मिलता है. जरूरत के वक्त पर आप पेंशन के पूरे पैसे निकाल भी सकते हैं. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.
कई लोग सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी इस दिक्कत से गुजरते हैं. लेकिन आपको बता दें इसके पीछे बड़े नियम नहीं. बल्कि छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं. अगर इन्हें पहले ही समझ लिया जाए. तो क्लेम आसानी से पास हो सकता है. जान लीजिए काम की बातें.
आवेदन में यह गलती सबसे बड़ी वजह
सबसे ज्यादा केस ऐसे सामने आते हैं जहां फॉर्म भरते समय ही गड़बड़ी हो जाती है. लोग जल्दबाजी में बैंक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ या सर्विस पीरियड जैसी जानकारी गलत भर देते हैं. कई बार कुछ कॉलम अधूरे छोड़ दिए जाते हैं. EPFO सिस्टम इन डिटेल्स को बहुत सख्ती से चेक करता है. इसलिए छोटी सी गलती भी क्लेम रोक सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले हर जानकारी को ध्यान से मिलाना जरूरी है. अगर एक बार भी डेटा गलत चला गया. तो बाद में सुधार में काफी समय लग सकता है.
यह भी पढ़ें: इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
दस्तावेज और रिकॉर्ड में मैच न होना
दूसरी बड़ी वजह होती है दस्तावेजों और EPFO रिकॉर्ड में फर्क होना. कई लोगों के आधार, बैंक अकाउंट और EPF रिकॉर्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग दर्ज होती है. यही मिसमैच क्लेम को अटका देता है. सिस्टम इसे तुरंत पकड़ लेता है और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती. इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर देखें कि हर जगह आपकी जानकारी एक जैसी हो. अगर कहीं भी कुछ जानकारी अलग है. तो पहले उसे ठीक कराएं. यह छोटा सा काम आपके क्लेम को आसानी से पास करवा सकता है.
इन बातों का भी रखें खास ध्यान
कुछ मामलों में प्राॅब्लम कंट्रीब्यूशन और दस्तावेजों की कमी से भी जुड़ी होती है. अगर कंपनी की तरफ से नियमित EPF योगदान नहीं हुआ है या सैलरी रिकॉर्ड सही नहीं है. तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है. वहीं किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार द्वारा क्लेम करते समय जरूरी कागज जैसे डेथ सर्टिफिकेट या नॉमिनी डिटेल अधूरी रह जाती है. ऐसे में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए आवेदन से पहले अपने अकाउंट की पूरी जानकारी, आधार लिंकिंग, बैंक डिटेल और नॉमिनेशन जरूर चेक करें. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.
यह भी पढ़ें: कागज भी पूरे, ई-केवाईसी भी हो गई फिर भी नहीं आई किसान निधि की 22वीं किस्त? यहां करें शिकायत
Source: IOCL

























