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फोन चोरी होने के बाद क्या करना चाहिए सबसे पहला काम?
फोन चोरी होने पर लोग सबसे पहले पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं. लेकिन आपको पुलिस कंप्लेंट करवाने से पहले यह जरूरी काम कर लेना चाहिए.
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आजकल लोग सड़क पर चलते हुए फोन चलाते हैं. बाइक पर जाते हुए फोन से बात करते हैं. ऐसे में फोन स्नेचिंग की वारदातें खूब हो रही हैं. चोर आजकल लोगों के हाथों से फोन छीन कर भाग जा रहे हैं. कई बार यह भी होता है कि आप कहीं फोन रख देते हैं और कोई उसे चोरी कर ले जाता है. जब किसी का फोन चोरी हो जाता है. तो ऐसे में इंसान काफी हड़बड़ा जाता है. और सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि वह पुलिस स्टेशन जाए और कंप्लेंट दर्ज कराए. लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराने से पहले आपको यह एक और जरूरी काम करना चाहिए.
सबसे पहले सिम कराएं बंद
अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या कहीं पर गिर जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर अधिकारी को कॉल करके इस बात की सूचना देकर अपनी सिम को बंद करवाना चाहिए. क्योंकि अगर आपका फोन किसी और के हाथ में लग गया है.
तो फिर आपके नंबर्स के सहारे आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. क्योंकि फोन नंबर से बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सभी चीज जुड़ी होती है ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है. इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सिम को बंद करवाना चाहिए.
पुलिस में करवाएं कंप्लेंट दर्ज
इसके बाद आपको अपने फोन चोरी या खो जाने की मिसिंग कंप्लेंट नजदीकी पुलिस स्टेशन मा जाकर दर्ज करवानी चाहिए. उसमें आपको अपने फोन से जुड़ी सभी जानकारी अपनी है फोन का आईएमइआई नंबर. कब खरीदा गया था. यह सब जानकारी लिखित में पुलिस को देनी चाहिए. इसके बाद ही पुलिस इसे ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करेगी.
ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत
अपने फोन की चोरी होने के बाद आप उसे बंद करने की और उसे खोने की शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट https://www.ceir.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद वहां आपको अपने मोबाइल की जानकारी देनी होगी. जिसमें फोन नंबर, आईएमइआई नंबर और आपकी इनवॉइस अपलोड करनी होगी. उसके बाद फोन कहां चोरी हुआ. किस तारीख को चोरी हुआ. यह बताना होगा.
जिस जगह कंप्लेंट की उस पुलिस स्टेशन का नाम, पुलिस कंप्लेंट नंबर और पुलिस की कंप्लेंट को अपलोड करना होगा. इसके साथ ही आपको अपनी जानकारी भी दर्ज करनी होगी. जिसमें आपका नाम, एड्रेस, आइडेंटी कार्ड, आईडी कार्ड का फोटो, ईमेल आईडी और आखिर में कैप्चा दर्ज करके शिकायत को आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं.
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