दिव्यांग बच्चों के लिए इस राज्य में है ये कमाल की योजना, हर महीने मिलता है इतने हजार का लाभ
UP Government Sponsorship Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को हर महीने देती है आर्थिक सहायता. जानें किन बच्चों को मिलता है इसमें लाभ और कैसे किया जा सकता है इसके लिए आवेदन.
UP Government Sponsorship Scheme: केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. इनमें अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह की योजना लाई जाती हैं. केंद्र सरकार के अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए योजनाएं लाती हैं.
इसमें कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए होती हैं, कुछ बुजुर्गों के लिए तो कुछ बच्चों के लिए. उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के लिए एक योजना चलाती हैय जिसके तहत उन्हें हर महीने आर्थिक राशि दी जाती है. चलिए बताते हैं उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को कितने हजार रुपए देती है. और क्या है योजना के लिए पात्रता. कैसे किया जा सकता है इसमें आवेदन.
यूपी में दिव्यांग बच्चों को मंथली 4 हजार रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है. इस योजना के जरिए सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनके पालन-पोषण के लिए सहायता करती है. इसके लिए उन्हें आर्थिक राशि मुहैया करवाती है. सरकार की ओर से दिव्यांग बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के जरिए संचालित की जा रही इस योजना के तहत पात्रता प्राप्त बच्चों को सरकार सहायता देती है.
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किन बच्चों को मिलता है लाभ?
इस योजना के तहत सरकार 1 साल से लेकर 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों को लाभ देती है. सरकार की ओर से उन बच्चों को लाभ मिलता है. जो बेसहारा हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. इसके साथ ही जो माता-पिता अपने बच्चों के सही से देखभाल नहीं कर पाते. उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलता है. जिन दिव्यांग बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है.
या उनकी मां तलाकशुदा है या परिवार से अलग रहती है. या फिर जिन बच्चों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है या वह जिनके माता-पिता शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं है. ऐसे बच्चे जिन्हें सहायता और पुनर्निवास की जरूरत हो. या बच्चों के माता-पिता को गंभीर बीमारी हो. ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो. उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है.
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कैसे कर सकते हैं आवेदन?
स्पॉन्सरशिप योजना में आवेदन करने के लिए जिला महिला बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा. वहां से योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं. आवेदन फार्म के साथ बच्चों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट (अगर लागू हो), स्कूल में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र यह सब दस्तावेज भी साथ जमा करने होंगे.
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