बेटी की शादी में योगी सरकार करेगी एक लाख का कन्यादान, जानें कौन उठा सकता है लाभ?
UP Samuhik Vivah Yojana Eligibility: यूपी में बेटियों की शादी के लिए मिलता है एक लाख रुपये का अनुदान. चलिए आपको बताते हैं किन लोगों को मिलता है इस योजना का लाभ.

UP Samuhik Vivah Yojana Eligibility: सभी माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य की काफी चिंता होती है. सभी माता-पिता चाहते है कि उनकी बेटी की शादी बड़े धूम धाम से हो. लेकिन सभी माता-पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह भव्य तरीके से अपनी बेटी की शादी कर सकें. आर्थिक रूप से असक्षम ऐसे माता-पिता को सरकार आर्थिक सहायता देती है.
उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से बेटियों की शादी में आर्थिक अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जाती है. इस योजना में सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. हालांकि सरकार की ओर से इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. चलिए आपको बताते हैं किन लोगों को मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना का लाभ.
सरकार देती है बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये का अनुदान
यूपी की योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बेटियों की शादी में एक लाख रुपये का अनुदान मिलता है. बता दें पहले यूपी सरकार की इस योजना में 51 हजार दिए जाते थे. जिसे अब बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार की ओर से 60,000 रुपये लड़की के खाते में भेजे जाते हैं. जो नव विवाहित दंपति को शादी के जोड़े, गहने और अन्य सामान खरीदने के लिए 25000 रुपये दिए जाते हैं. तो वहीं 15,000 शादी समारोह में आने वाले खर्च के लिए आयोजन कर्ता को दिए जाते हैं.
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इन परिवारों की बेटियों को मिलता है लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. जिसके अनुसार सभी वर्गों से आने वाले परिवारों की बेटियों को लाभ दिया जाता है. हालांकि इसके लिए इनकम स्लैब तय किया गया है. जिस परिवार की बेटी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहती है. उसके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बता दें पहले यह सालाना इनकम 3 लाख रुपये की बजाय 2 लाख रुपये थी. जिसे हाल ही में योगी सरकार ने बढ़ा दिया है.
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ऐसे करें आवेदन
योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है. जिसे भरकर संबधित दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं.
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