रेलवे काउंटर से खरीदा है टिकट तो कहां करा सकते हैं कैंसल, नए नियम में यह कितना आसान?
Railways Ticket Cancellation Rules: अब रेलवे ने काउंटर टिकट कैंसिल के नियम आसान कर दिए हैं. यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गई है.

Railways Ticket Cancellation Rules: देश में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कई ट्रेनें चलाई जाती है. पिछले कुछ समय से रेलवे ने सुविधाओं को भी और बेहतर बनाया है. इसी वजह से भारतीय रेलवे में सफर करना अब पहले से और भी आसान और स्मार्ट हो गया है.
रेलवे ने अब टिकट कैंसिलेशन के नियम पहले से ज्यादा आसान और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं. चाहे आप आखिरी मिनट में सफर प्लान बदलें या अचानक टिकट कैंसिल करनी पड़े. नए नियमों में इसके लिए कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं. जान लीजिए काउंटर टिकट अब कहां से करवाया जा सकता है कैंसिल.
PRS काउंटर टिकट अब कहीं से भी कैंसिल
रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव कर दिया है. जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी. पहले काउंटर से बुक की गई टिकट को कैंसिल करवाने के लिए आपको उसी स्टेशन जाना पड़ता था जहां से आपने PRS काउंटर से टिकट लिया था. अब यह नियम बदल गया है. किसी भी स्टेशन पर जाकर आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं.
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कहीं जाने जाने का प्लान बदल गया या आप किसी अलग शहर से घर लौट रहे हैं. तो आपको टिकट कैंसिल कराने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. यह बदलाव यात्रियों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि अब लंबी लाइन में खड़े होने की टेंशन कम हो जाएगी.
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ई-टिकट रिफंड प्रोसेस में बदलाव
ई-टिकट वाले यात्रियों के लिए अब रिफंड प्रोसेस काफी आसान हो गई है. पहले टीडीआर यानी टिकट डिपॉज़िट रिसिप्ट भरना जरूरी होता था. लेकिन नए नियम में यह प्रोसेस खत्म कर दी गई है और अब ऑनलाइन कैंसिलेशन पर रिफंड सीधे आपके खाते में आ जाएगा.
इसका मतलब यह है कि आपको अलग से फॉर्म भरने या कुछ और करने की जरूरत नहीं है. यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आखिरी मिनट में टिकट कैंसिल करते हैं या अचानक प्लान बदलते हैं. अब पैसा तुरंत और ऑटोमैटिक वापस मिल जाएगा.
टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदले
नए नियमों में कैंसिलेशन चार्ज और समय को लेकर भी बदलाव किया गया है. अगर आप ट्रेन के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं. तो केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा. 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 25% किराया कटेगा और 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा. अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया गया. तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
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