Pan Card News: एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना पड़ सकता है आपको भारी, यहां जानें सजा और बचाव के आसान तरीके
Pan Card Penalty: अगर आपके पास भी गलति से दो पैन कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए है. आज ही बिना किसी देरी के दूसरे पैन को सरेंडर करवाएं नहीं तो भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

Pan Card Rules: यह तो सभी जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी माना जाता है. लेकिन, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज का हिस्सा बन गया है. जहां, पैन कार्ड के बिना किसी भी तरह का लेनदेन करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, क्या आप यह जानते हैं कि एक से ज्यादा का पैन कार्ड रखना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इस खबर को जरूर पढ़ें.
दो पैन कार्ड रखने पर कितना लग सकता है जुर्माना?
दरअसल, पूरे भारत में हर व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है, जो पइस बात का सबूत देता है कि वह उस व्यक्ति की पहचान है. लेकिन, आयकर अधिनियम की धारा 272B (आयकर अधिनियम की धारा 272बी) के अनुसार, अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो, भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है.
तो वहीं, दूसरी तरफ इस सख्त नियम के उल्लंघन करने पर दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अगर वह व्यक्ति टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा पाया जाता है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है. अगर आपके घर में भी किसी के पास गलति से दो पैन कार्ड है तो सभी दस्तावेजों की सही तरह से दोबारा जांच करना शुरू कर दें.
गलती से दो पैन कार्ड होने पर क्या करें?
कई बार लोग किसी बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गलति से भी दो पैनी कार्ड बनावा लेते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो समय रहते हुए दूसरे पैन कार्ड को बिनी किसी देरी के रद्द करा दें.
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आखिर कैसे तय किया जाता है आपका पैन नंबर?
दरअसल, यह 'AAA' से 'ZZZ' के बीच कोई भी अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं. इस बात कपर ध्यान दें कि, यह कार्डधारक के सरनेम का पहला अक्षर होता है. जैसे, उदाहरण के लिए, अगर आपका सरनेम 'यादव' है, तो पांचवां अक्षर 'Y' होगा. जहां, इसके बाद के चार नंबर और आखिरी अक्षर आयकर विभाग द्वारा ही नियमों के मुताबिक पूरी तरह से तय किए जाते हैं.
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