नौकरी बदलने के बाद अब नहीं भरना होगा ये वाला फॉर्म, EPFO ने बदल दिया नियम
New EPF Rules: PF ट्रांसफर अब ऑटोमैटिक होगा, पुराने फॉर्म और लंबी प्रक्रियाओं की जरूरत खत्म हो गई है. आइए जानें कि इसके लिए पहले लोगों को कौन सा फॉर्म भरना पड़ता था.

कर्मचारी जो नौकरी बदलते हैं, उनके लिए PF ट्रांसफर का झंझट अब खत्म होने वाला है. EPFO ने 2025 से पूरी तरह लागू होने वाला ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे पुराने फॉर्म और लंबी प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होगी. अब जैसे ही नया एम्प्लॉयर ज्वाइनिंग डेट अपडेट करेगा, आपका PF बैलेंस अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. डिजिटल वेरिफिकेशन, आधार आधारित ई-केवाईसी और ब्याज का संरक्षण इसे पहले से कहीं आसान और तेज बना देते हैं. आइए जानें कि इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है.
कौन सा फॉर्म भरना पड़ता था?
कर्मचारी जब नौकरी बदलते थे, तो PF ट्रांसफर एक लंबी और कभी-कभी परेशान करने वाली प्रक्रिया बन जाती थी. पुराने नियमों के तहत कर्मचारियों को Form-13 भरना पड़ता था, पुराने और नए एम्प्लॉयर से वैरिफिकेशन करवाना पड़ता था, और कई बार इसमें 1-2 महीने लग जाते थे. कभी-कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाते, ब्याज कट जाता और कई PF क्लेम लंबित रह जाते थे.
ऑटोमेटिक हो गई है प्रक्रिया
लेकिन अब EPFO ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और ऑटोमैटिक बना दिया है. नया ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम 2025 से लागू होगा. इसमें कर्मचारी को न फॉर्म भरना होगा और न ही किसी HR के पीछे भागना पड़ेगा. जैसे ही नया एम्प्लॉयर ज्वाइनिंग डेट अपडेट करेगा, सिस्टम अपने आप PF ट्रांसफर शुरू कर देगा.
नहीं बदलेगा UAN नंबर
इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर कर्मचारी का जीवनभर एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रहेगा. पहले कई बार गलती से एक ही कर्मचारी के कई UAN बन जाते थे, जिससे ट्रांसफर और निकासी में दिक्कत होती थी. अब सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि अगर UAN पहले से मौजूद है, तो नया नहीं बनेगा.
कम समय में पूरा हो जाएगा काम
ई-साइन और ई-केवाईसी के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो जाएगी. पहले ट्रांसफर में 30-45 दिन लगते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 7-10 दिनों में पूरा हो जाएगा. कर्मचारियों को अलग-अलग पासबुक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी; जैसे ही ट्रांसफर पूरा होता है, पुरानी पासबुक में बैलेंस शून्य दिखेगा और नई पासबुक में कुल राशि दिखाई देगी.
पुराने खाते पर भी मिलेगा ब्याज
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अगर पुराने एम्प्लॉयर ने एग्जिट डेट अपडेट नहीं की, तो भी कर्मचारी खुद आधार OTP के जरिए इसे अपडेट कर सकता है. इससे ट्रांसफर में कोई देरी नहीं होगी और कर्मचारियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे. EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान भी पुराने खाते पर ब्याज जारी रहेगा. इससे कोई भी कर्मचारी अपने PF बैलेंस और ब्याज से नुकसान नहीं उठाएगा. इस बदलाव के साथ करोड़ों कर्मचारियों का PF ट्रांसफर अब पहले से तेज, सरल और भरोसेमंद हो जाएगा.
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