मंईयां सम्मान योजना का गलत तरीके से उठाया फायदा तो कितनी मिलेगी सजा? गड़बड़ी करने वाले जान लें नियम
Maiya Samman Yojana Rules: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना में बहुत सी महिलाएं गलत दस्तावेजों के सहारे या गलत तरीके से योजना में लाभ ले रही हैं. चलिए बताते हैं ऐसा करने पर क्या होगी सजा.

Maiya Samman Yojana Rules: झारखंड सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती है. पिछले साल सरकार ने महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ देने के लिए मंईयां सम्मान योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की ओर से 1 हजार रुपये हर महीने दिए जाते थे. दोबारा चुनाव जीतने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस स्कीम में मिलने वाले लाभ को 1 हजार रुपये से 2500 हजार रुपये कर दिया.
प्रदेश की लाखों महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले रही हैं. झारखंड सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलता है जो पात्र हैं. लेकिन बहुत सी महिलाएं गलत दस्तावेजों के सहारे या गलत तरीके से योजना में लाभ ले रही हैं. सरकार ने इन महिलाओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. चलिए बताते हैं ऐसा करने पर क्या होगी सजा.
वापस करनी पड़ सकती है लाभ की राशि
बता दें सरकार कोई भी योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए लेकर आती है. ताकि सभी लोग सही से अपना जीवन यापन कर सकें. महिलाओं को समाज में बराबर का भागीदार बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना शुरू की है. लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं. जो अपात्र होते हुए भी योजना में आवेदन कर चुकी हैं और लाभ ले रही है.
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बता दें अगर कोई महिला उनकी गलत तरीके से या गलत दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेती है. तो सरकार इन महिलाओं से वसूली कर सकती है. यानी उस ऐसी महिलाओं ने इस स्कीम के जरिए अबतक जितना लाभ लिया. उतने ही पैसे सरकार को वापस करने पड़ सकते हैं. बता दे फिलहाल इस तरह के काम को लेकर जुर्माने का प्रावधान सामने नहीं आया है.
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इन महिलाओं को मिलता है लाभ
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना के तहत सरकार ने कुछ पात्रताएं तय कीं हैं. उसी के आधार पर महिलाओं को लाभ दिया जाता है. यह योजना समाज की वंचित और गरीब तबकों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के लिए है. योजना में 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को लाभ मिलता है. इनमें वह महिलाएं शामिल हैं. जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती हैं. महिलाओं के पास हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड होना जरूरी है. उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए,ना ही को इनकम टैक्स भरने वाला.
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Source: IOCL





















