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अब लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगा चालान, जाने कहां और कैसे करना होगा इसके लिए अप्लाई

Lift Registration In Noida: अगर इस तारीख तक लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. तो फिर जुर्माना चुका कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. चलिए बताते हैं. कहां और कैसे हो सकेगा लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन.

Lift Registration In Noida: लिफ्ट में अक्सर हादसे हो जाते हैं. कई बार तो लोगों की जान तक इन हादसों में चली जाती है. पिछले कुछ महीनों में ही ऐसे बहुत से हादसे देखने को मिले हैं. इसी को देखते हुए 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू कर दिया गया था. लेकिन इस एक्ट को लागू हुए अब तक 6 महीने का समय गुजर चुका है. और अब तक सिर्फ एक प्रतिशत लिफ्ट का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है.

लिफ्ट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए रिटर्न नोएडा के जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है. सभी लिफ्ट संचालकों को प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेडलाइन दे दी गई है. डेडलाइन के भीतर अगर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. तो फिर उन्हें जुर्माना चुका कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. चलिए बताते हैं. कहां और कैसे हो सकेगा लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन. 

इस तरह करवाएं लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन

अगर कोई लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है. तो उसके लिए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एंव राजस्व कार्यालय जाना होगा. वहां बिना किसी फीस के रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग में लिफ्ट से जुड़े दस्तावेज लॉग बुक समेत लिफ्ट की क्षमता जैसी डिटेल्स यह सब जानकारी देनी होगी. बता दें लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 26 मार्च तक का समय दिया गया है. इसके बाद जो जिला प्रशासन की ओर से तय किए गए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना देकर फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

 

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बाद में देना होगा जुर्माना

बता दें अगर 1 अप्रैल तक किसी ने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. तो फिर 7 दिन या उससे कम के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेट फी देनी होगी. 7 दिन के बाद और 15 दिन तक 200 रुपये प्रति दिन लेट फीस देनी होगी. 15 दिन से लेकर 30 दिन तक 500 रुपये प्रतिदिन लेट फीस देनी होगी और 30 दिन तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी.

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क्या है लिफ्ट एक्ट?

लिफ्ट एक्ट स्थानीय विकास निकायों, अथॉरिटी में लागू किया गया है. इसके तहत लिफ्ट लगाने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी. लिफ्ट में किसी तरह का हादसा होने पर बिल्डिंग के मालिक को 24 घंटे के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित प्राधिकरण और लोकल पुलिस स्टेशन को उसकी जानकारी देनी होगी.

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