ITR फाइल करने में देरी और गलतियों पर भारी जुर्माना, जानें आयकर विभाग के नए पेनाल्टी नियम
ITR Filing 2026: ITR दाखिल करने में देरी या गलती करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं, किन चूकों पर किस धारा के तहत कितनी पेनाल्टी लग सकती है.

ITR Penalty Rules: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है या रिटर्न जमा करते समय आपने किसी तरह की गलती कर दी है, तो ऐसे में आपकी एक छोटी-सी लापरवाही भी आपको हजारों रुपये के जुर्माने का सामना करा सकती है. ITR अलग-अलग तरह की चूक के लिए अलग-अलग प्रवधानों के तहत पेनाल्टी लगाता है.
ऐसे में जरूरी है कि आप ITR भरने से पहले सभी जानकारी को सही तरीके से जांच लें और तय समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आइए जानते हैं कि आपकी किस गलती पर किस धारा के तहत कितना जुर्माना लगाया जा सकता है.
डेडलाइन के बाद ITR भरने पर लगेगी लेट फीस
31 जुलाई 2026 की डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने पर इनकम टैक्स की धारा 234F लागू होती है. इस स्थिति में अगर आपकी कुछ आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको अधिकतम 5000 रूपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आपकी कुल आय 5 लाख या उससे के है, तो आप पर अधिकतम 1,000 की लेट फीस लगेगी.
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गलत जानकारी और टैक्स नियम तोड़ने पर भारी पेनाल्टी
- रिवाइज्ड ITR देर से दाखिल करने पर धारा 234-I के तहत 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- आय कम दिखाने पर धारा 270A के तहत बकाया टैक्स का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
- गलत या झूठी जानकारी देने पर यही पेनाल्टी बढ़कर बकाया टैक्स के 200% तक हो सकती है.
- नियमों के खिलाफ एक दिन या एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख या उससे ज्यादा नकद स्वीकार करने पर धारा 269ST और 271DA के तहत पूरी प्राप्त रकम के बराबर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं चुकाया तो क्या होगा?
अगर अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट समय पर जमा नहीं करते हैं तो धारा 140A और 221 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आपको बकाया टैक्स के बराबर तक अतिरिक्त पेनाल्टी लग सकती है.
ITR भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- समय सीमा से पहले ITR दाखिल करें.
- सभी आय के स्रोतों की सही जानकारी दें.
- रिटर्न सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज और आंकड़े जांच लें.
- अगर कोई टैक्स बकाया है, तो ITR दाखिल करने से पहले उसका पेमेंट कर दें.
- अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते रिटर्न फाइल करें.





















