ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? जानें रेलवे की फ्री लगेज लिमिट
Luggage Limit: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए मुफ्त लगेज की सीमा तय कर रखी है. आइए जानते हैं आपकी कोच कैटेगरी के अनुसार कितना सामान ले जा सकते हैं और अतिरिक्त लगेज पर क्या शुल्क लगेगा.

Indian Railways Luggage Rules: अगर आप भी ट्रेन से सफर के दौरान अपने साथ कई बैग, सूटकेस और अन्य जरूरी सामान लेकर चलते हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है. अक्सर ट्रेन से सफर करते समय ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वह अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी सामनें ले जा सकते हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि फ्लाइट की तरफ भारतीय रेलवे ने भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने की एक तय सीमा निर्धारित की है.
हाल ही में अगर आप भी ट्रेन से सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी कोच कैटेगरी के मुताबिक कितना सामान फ्री में ले जाने की इजाजत है. आइए जानते हैं रेलवे के लगेज नियमों की पूरी जानकारी के बारे में...
किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं?
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको अपनी यात्रा के क्लास के अधार पर मुफ्त सामान ले जाने की सुविधा मिलती है. ऐसे में आपको अलग-अलग क्लासों में फ्री लगेज लिमिट इस प्रकार मिलती है:
- फर्स्ट एसी (1st AC): 70 किलोग्राम तक सामान
- सेकेंड एसी (2nd AC): 50 किलोग्राम तक सामान
- थर्ड एसी (3rd AC): 40 किलोग्राम तक सामान
- AC चेयर कार: 40 किलोग्राम तक सामान
- स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम तक सामान
- जनरल कोच: 35 किलोग्राम तक सामान
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क्या मिलती है एक्स्ट्रा छूट?
अगर आपका सामान तय सीमा से थोड़ा ज्यादा हो, तो ऐसे मामलों में रेलवे आपको कुछ एक्स्ट्रा वजन की सामान की अनुमति भी देता है, जिसे आमतौर पर मार्जिनल एलाउंस कहा जाता है.
- 1st AC: 15 किलोग्राम एक्स्ट्रा (कुल 85 किलोग्राम तक)
- 2nd AC: 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा (कुल 60 किलोग्राम तक)
- 3rd AC: 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा (कुल 50 किलोग्राम तक)
- स्लीपर कोच: 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा (कुल 50 किलोग्राम तक)
कब देना पड़ सकता है जुर्माना?
अगर आपका सामान तय सीमा और मार्जिनल एलाउंस दोनों से कहीं ज्यादा अधिक हो, तो ऐसे में आपके खिलाफ रेलवे कार्रवाई कर सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिना बुकिंग के एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर आपसे पार्सल शुल्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा रकम वसूली जा सकती है. रेलवे नियमों के तहत जुर्माना निर्धारित पार्सल दर के 6 गुना तक वसूला जा सकता है.
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