भारत में कोई पाकिस्तानी झंडे का अपमान करे तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम
Pakistani Flag Disrespect: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी झंडे को लात मारी जा रही है. उसे जलाया जा रहा हैं . क्या पाकिस्तान के झंडे का अपमान करना. किसी को कानूनी तौर पर सजा दिलवा सकता है.

Pakistani Flag Disrespect: भारत और पाकिस्तान में इन दिनों टेंशन का माहौल चल रहा है. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति और खराब हो गई है. भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े कई न्यूज़ आउटलेट्स, युटुब अकाउंट और लोगों की इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट्स को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है.
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के बाद सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. तो वहीं सभी भर्तियों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी रोष भी है. कई जगहों पर पाकिस्तान के झंडों को जलाया जा रहा है. तो कहीं पाकिस्तान के झंडे को लोग सड़कों पर चिपाक कर लात मार रहे हैं. तो क्या उसे सजा मिल सकती है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में.
भारत में पाकिस्तानी झंडे का अपमान किया तो होगी सजा?
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. गुस्सा देश के आम लोगों में भी काफी है. अपने गुस्से का और विरोध का प्रदर्शन करने के लिए भारत में पाकिस्तान के झंडों को जलाया जा रहा है. उन्हें सड़कों पर चिपकाया जा रहा है. और लात मारी जा रही है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या पाकिस्तान के झंडे का अपमान करना. किसी को कानूनी तौर पर सजा दिलवा सकता है.
यह भी पढ़ें: वेटिंग टिकट वालों के लिए रेलवे ने आज से बदल दिया है ये नियम, जानें क्या करने पर लगेगा मोटा जुर्माना
तो आपको बता दे भारत में विदेशी झंडों के अपमान के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है. तो सीधे तौर पर ऐसा करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि लेकिन अगर ऐसा काम सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए और धार्मिक भावनाओं को हाथ करने के लिए या अलग-अलग समुदायों में नफरत फैलाने के लिए किया जाता है तो फिर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 के तहत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने को लेकर केस दर्ज किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: आतंकी हमले के बीच गूगल पर ये चीजें सर्च करने से जेल पहुंच सकते हैं आप, जान लीजिए अपने काम की बात
हो सकती है इतनी सजा
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 198 के तहत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने को लेकर केस दर्ज किया जा सकता है. अगर ऐसे में कोई अपराधी माना जाता है और उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है. तो उसे 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना देना होता है. इसके साथ दोनों ही सजाएं भी दी जा सकती हैं. इसके अलावा बात की जाए तो सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए बीएनएस की धारा 195 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इसमें भी 3 साल से 5 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है.
यह भी पढ़ें: आपके PAN कार्ड पर तो नहीं चल रहा है कोई लोन? तुरंत ऐसे कर सकते हैं चेक
Source: IOCL























