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Refund Rules in Railway: अचानक बदल गया प्लेटफॉर्म और छूट गई ट्रेन तो क्या ले सकते हैं रिफंड? जान लीजिए रेलवे का नियम

Refund Rules in Railway: कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने महीनों पहले किसी जरूरी यात्रा के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया हो और जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया, इस कारण आपकी ट्रेन छूट गई.

भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि यह हर दिन लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. हालांकि, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने महीनों पहले किसी जरूरी यात्रा के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया हो और जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया और आप तक यह जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाई और इस कारण आपकी ट्रेन छूट गई.

ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या अब टिकट का रिफंड वापस मिलेगा या नहीं, बहुत से लोग ऐसे मौके पर गुस्से या स्ट्रेस में आकर टिकट को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म बदलने जैसी किसी वजह से छूट गई हो तो रेलवे के कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको रिफंड दिला सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे हालात में आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के नियम क्या कहते हैं और आपको रिफंड कैसे मिल सकता है. 

कब पूरा रिफंड मिल सकता है

1. आपकी गलती से ट्रेन छूटी – जैसे समय से स्टेशन न पहुंच पाना, लेट निकलना या प्लेटफॉर्म ढूंढने में देर करना. 

2. रेलवे की गलती से ट्रेन छूटी – जैसे अचानक प्लेटफॉर्म बदल जाना और उसकी सूचना समय पर न मिलना, या ट्रेन तय समय से पहले निकल जाना. 

अगर ट्रेन छूटने की वजह रेलवे की गलती है, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है. 
 
रेलवे का नियम, ट्रेन छूटे तो क्या करें?

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप घबराएं नहीं, रेलवे ने इसके लिए TDR (Ticket Deposit Receipt) की सुविधा दी है. इसका मतलब है कि आप रेलवे को यह सूचना दे सकते हैं कि आपने यात्रा नहीं की है और रिफंड पाना चाहते हैं. TDR एक ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म होता है, जिसमें आप रेलवे को ट्रेन छूटने का कारण बताते हैं और रिफंड के लिए आवेदन करते हैं.  

TDR कैसे फाइल करें?

अगर आपने टिकट ऑनलाइन (IRCTC) से बुक किया है तो IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाएं, अपने अकाउंट में लॉग इन करें, My Bookings या Booked History में जाएं, उस टिकट को चुनें जिसकी ट्रेन छूट गई है, File TDR के ऑप्शन पर क्लिक करें. ट्रेन छूटने का कारण सही-सही भरें जैसे, प्लेटफॉर्म अचानक बदल गया और जानकारी नहीं मिली और फिर सबमिट करें.  वहीं अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है, तो स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन ऑफिस में TDR फॉर्म भरें. अगर ट्रेन छूटने की आपकी गलती है तो ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के अंदर TDR फाइल करें. वहीं अगर रेलवे की गलती है, जैसे प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना न मिलना, तो 4 घंटे के अंदर TDR फाइल करना होता है. 

कितना और कब तक रिफंड मिलेगा? 

अगर गलती आपकी है, तो कुछ सर्विस चार्ज  कटने के बाद रिफंड मिलेगा और अगर गलती रेलवे की है तो पूरा पैसा वापस मिल सकता है. इसके लिए रेलवे आपके क्लेम की जांच करता है. अगर पाया गया कि आपकी बात सही है तो रिफंड सीधे उसी अकाउंट में आ जाएगा जिससे टिकट बुक हुआ था. वहीं  रिफंड नॉर्मली 7 से 21 दिनों के अंदर मिल जाता है. कई बार 3-4 दिन में भी रिफंड आ सकता है. 

यह भी पढ़ें : फ्लाइट की तरह आप ट्रेन में भी होगी सामान की लिमिट, जान लें किस कोच में कितना सामान ले जा सकेंगे

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