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फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?

डीजीसीए के अनुसार, अगर यात्री टिकट कैंसिल करता है तो एयरलाइन को हर हाल में 14 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. चाहे टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो.

अगर आप अक्सर फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो आप फ्लाइट के नियमों के नियम भी जानते होंगे. दरअसल अक्सर फ्लाइट का टिकट कराते समय यात्री के मन में यही सवाल हाेता है कि टिकट कैंसिल करने पर पैसा वापस कब तक मिलेगा. कई यात्रियों की शिकायत रहती है कि रिफंड के लिए उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ता है. वहीं अब इस मामले में नियम साफ कर दिए गए हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए समय सीमा तय कर दी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कितने दिन में आप रिफंड पा सकते हैं और ज्यादा लेट हो तो शिकायत कहां करें. 

14 वर्किंग डेज में मिलना चाहिए रिफंड 

डीजीसीए के अनुसार अगर यात्री टिकट कैंसिल करता है तो एयरलाइन को हर हाल में 14 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. चाहे टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो या किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया गया हो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही मानी जाएगी. एजेंट को एयरलाइन का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए एयरलाइन यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि पैसा एजेंट के पास है. 

48 घंटे में कैंसिलेशन पर नहीं लगेगा चार्ज 

डीजीसीए ने 48 घंटे का लुक इन ऑप्शन भी लागू किया है. अगर फ्लाइट की तारीख तय शर्तों के अनुसार पर्याप्त समय बाद की है और टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर कैंसिल या बदलाव किया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन फीस नहीं ली जाएगी. हालांकि नई तारीख पर किराया ज्यादा होने की स्थिति में किराए का अंतर देना पड़ सकता है.

रिफंड ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?

अगर 14 वर्किंग डेज के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है, तो यात्री संबंधित एयरलाइन के कस्टमर केयर में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके बाद भी समाधान न मिले तो मामला डीजीसीए के शिकायत निवारण तंत्र में ले जाया जा सकता है, जहां एयरलाइंस पर नियम उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है. वहीं अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक हुआ है और 24 घंटे के अंदर नाम में टाइपिंग की गलती बताई जाती है तो एयरलाइन उस यात्री के नाम में सुधार के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकती है. अगर यात्री या उसी पीएनआर पर दर्ज परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो एयरलाइन को पूरा रिफंड या क्रेडिट शेल देने का विकल्प देना होगा. अन्य मामलों में रिफंड एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर तय किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-48 घंटे के अंदर फ्लाइट टिकट किया कैंसिल तो नहीं लगेगा चार्ज, DGCA ने बदल दिया नियम

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.

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