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Driving License: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर लग सकता है भारी जुर्माना, जानें रिन्यूअल नियम

Driving License: कई लोग रोजाना गाड़ी चलाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है. अगर आपका भी DL एक्सपायर हो गया है तो इसे रिन्यू कराने के नियम जानना जरूरी है.

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  • बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना।

Driving License Update: कई वाहन चालकों को ये नहीं पता होता कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और फिर चेकिंग के दौरान उन पर पेनल्टी लग जाती है. अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आज हम आपको बताएंगे कि उसे रिन्यूअल कराने के नियम क्या हैं और साथ ही साथ पेनल्टी लगने के भी चार्जिस क्या है वह भी बताएंगे.

लाइसेंस एक्सपायर होने पर हर एक चालक के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है. जिस दौरान आप बिना जुर्माना दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं पर अगर इस टाइम पीरियड में आपने रिन्यू नहीं करवाया तो 30 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद आपको लेट फीस देनी पड़ती है.

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ड्राइविंग लाइसेंस के नियम क्या है?

भारत का नियम ये कहता है कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है तो उसे दिए गए निर्धारित समय पर रिन्यू करवा लें अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका गाड़ी चलाना गैरकानूनी माना जाता है जिसकी वजह से आपको जुर्माना देना होगा.

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ग्रेस पीरियड और रिन्यूअल का सही समय

आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद ग्रेस पीरियड की सीमा 30 दिन की होती है उस बीच अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लिया तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन 30 दिनों के बाद लेट फीस देनी पड़ती है.

अन्य स्टेट में 5 साल तक की छूट मिलती है जिसका मतलब है कि आप 5 साल के बाद भी रिन्यूअल करवा सकते हैं मगर उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो सकता है और आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है.

एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने के पेनल्टी चार्जिस

भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 177 लागू किया था और सरकार ने ये सूचना दी थी कि बिना किसी वैलिड लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है पर ये जुर्माने अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल

अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो parivahan.gov.in पर जाकर DL Renewal विकल्प चुनें बाद में सारी जानकारी भर दें.

  •  पुराना DL
  • आधार/पैन/वोटर ID
  • मेडिकल सर्टिफिकेट 50+ उम्र या कमर्शियल DL के लिए
  •  पासपोर्ट साइज फोटो

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