ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होता है रिन्यू? ये है फीस से लेकर टेस्ट तक की जानकारी
ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए ही जारी किया जाता है. इसके एक्सपायर होने के बाद आपको एक महीने यानी 30 दिन का समय दिया जाता है. इन 30 दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है.

Driving Licence Renewal Online Process: अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है और आप उसे रिन्यू कराने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, कई बार लोग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी उसे रिन्यू नहीं कराते हैं. लंबे समय तक ऐसा करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जिस कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में हम आपको लाइरेंस रिन्यू कराने का पूरा प्रॉसेस बताएंगे. इसके लिए कितनी फीस लगती है और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानेंगे...
30 दिन का मिलता है समय
बता दें, भारत में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए ही जारी किया जाता है. इसके एक्सपायर होने के बाद आपको एक महीने यानी 30 दिन का समय दिया जाता है. इन 30 दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है. अगर आप 30 दिन बाद रिन्यू के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको फाइन भरना होगा. तय समय के अंदर रिन्यू कराने की फीस 400 रुपये है, लेकिन एक्सपायरी डेट निकलने के एक महीने बाद लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, तो आपको 1500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं.
40 साल के लिए मान्य होता है ड्राइविंग लाइसेंस
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल के लिए ही वैलिट होता है. इसके बाद आपको रिन्यू के लिए आवेदन करना होता है. 40 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को 10 साल के लिए वैलिड किया जाता है. इसके बाद इसे हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है. अगर आप लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के एक साल तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल मान लिया जाता है. इसके बार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको फिर से पूरा प्रॉसेस करना होगा.
ऐसे रिन्यू करवा सकते हैं लाइसेंस
- अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.
- अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन चुनें.
- ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें.
- संबंधित राज्य चुनें.
- नया पेज खुलने के लिए सेलेक्ट सर्विसे ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन फॉर्म भरें और नेक्सट पर क्लिक करें.
- जन्मतिथि और लाइसेंस नंबर व अन्य डिटेल भरें.
- रिन्यूअल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना फोटा और सिग्नेचर अपलोड करें.
- ऑनलाइन पेमेंट करें.
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