10 लाख से ऊपर की कार खरीदने पर सरकार देती है आपको पैसा, ये वाला नियम जान लेंगे तो होगा फायदा
हाल ही में निवेशक आशीष कुमार मेहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने वालों से डीलर 1 प्रतिशत TCS (Tax Collected at Source) वसूलता है.

नई कार खरीदना हर किसी का सपना होता है. जब लाखों रुपये खर्च करके चमचमाती नई गाड़ी घर आती है तो उसके साथ एक बड़ी खुशी भी आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदी है तो सरकार आपको पैसे वापस भी देती है. यह कोई ऑफर या कोई ट्रिक नहीं बल्कि सरकार का साफ और आधिकारिक नियम है. देश में ज्यादातर लोग इस नियम को जानते ही नहीं हैं और अपनी ही हजारों रुपये की बचत गंवा देते हैं.
हाल ही में निवेशक आशीष कुमार मेहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने वालों से डीलर 1 प्रतिशत TCS (Tax Collected at Source) वसूलता है. अच्छी बात यह है कि यही पैसा बाद में पूरी तरह से रिफंड के रूप में आपके खाते में वापस आ सकता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे क्लेम करते हैं.
TCS क्या होता है?
जब आप 10 लाख रुपये से ज्यादा की नई कार खरीदते हैं तो डीलर आपसे अतिरिक्त 1 प्रतिशत TCS लेता है. इसमें 10 लाख की कार पर 10,000 रुपये TCS और 30 लाख की कार पर 30,000 रुपये TCS काटा जाता है यानी यह पैसा आपकी जेब से जाता है, लेकिन यह खर्च नहीं है. यह सिर्फ एक टैक्स एंट्री है जिसे सरकार के पास जमा किया जाता है और बाद में आप उसे पूरा वापस ले सकते हैं. इस पैसे को लेने का कारण सरकारी नियमों के तहत महंगी खरीद पर रिकॉर्ड रखना है, लेकिन यह रकम लास्ट में आपकी ही है.
ऐसे में TCS के पैसे को क्लेम
1. कार खरीदते समय डीलर से Form 27D जरूर लें - यह एक सर्टिफिकेट होता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपकी कार पर कितना TCS कटा है. बहुत-से डीलर यह डॉक्यूमेंट बिना बताए नहीं देते, इसलिए इसे खुद मांगना जरूरी है.
2. ITR फाइल करते समय Form 26AS चेक करें - जब आप आयकर रिटर्न भरते हैं, तो आपका Form 26AS आपके पूरे टैक्स रिकॉर्ड को दिखाता है. इसमें देख लें कि आपकी कार पर कटे TCS की एंट्री मौजूद है. डीलर ने इसे सही तरीके से जमा कर दिया है.
3. ITR में TCS Refund क्लेम करें - अपने ITR में उस 1 प्रतिशत TCS को रिफंड के रूप में क्लेम करें या फिर उसे अपने बाकी टैक्स में एडजस्ट करा लें. अगर आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तो पूरा पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर आपका थोड़ा टैक्स बनता है, तो TCS उसी में एडजस्ट होकर बची हुई रकम आपको मिल जाती है. इसमें 10 लाख की कार पर 10,000 रुपये का फायदा, 20 लाख की कार पर 20,000 रुपये का फायदा, 30 लाख की कार पर 30,000 रुपये का फायदा और 50 लाख की कार पर 50,000 रुपये तक का फायदा मिलता है.
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Source: IOCL





















