यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
Birth Certificate Based On Aadhaar: यूपी और महाराष्ट्र में सिर्फ आधार के आधार पर बने जन्म प्रमाणपत्र मान्य नहीं रहेंगे. ऐसे दस्तावेज रद्द हो सकते हैं.

Birth Certificate Based On Aadhaar: यूपी और महाराष्ट्र में हाल ही में लिए गए फैसलों ने लोगों को थोड़ा परेशानी में डाल दिया है. कई परिवारों ने आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे और अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वह दस्तावेज वैलिड रहेंगे या नहीं. तो बता दें कि दोनों राज्यों की सरकारों ने साफ कर दिया है कि आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
क्योंकि आधार में दर्ज जन्मतिथि किसी आधिकारिक दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होती. इसी वजह से कई ऐसे प्रमाणपत्र जांच के दायरे में आ गए हैं जो आधार के जरिए बने थे. अगर आपका भी जन्म प्रमाणपत्र आधार से बना था तो वह भी रद्द हो सकता है. ऐसे में जान लीजिए आपको क्या करना होगा.
आधार को जन्म प्रमाण की मान्यता नहीं
यूपी सरकार की ओर से साफ किया गया कि आधार कार्ड बनाते समय जन्मतिथि किसी प्रमाणिक दस्तावेज से मैच कराकर तय नहीं की जाती. इसलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार करना सेफ नहीं माना गया. नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक, किसी भी सरकारी प्रक्रिया में अब जन्म प्रमाणपत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे.
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महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सिर्फ आधार के आधार पर जारी जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र फर्जी या संदिग्ध माने जाएंगे और तुरंत रद्द किए जाएंगे. यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जिनमें गलत दस्तावेजों के सहारे प्रमाणपत्र हासिल किए जा रहे थे.
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आधार आधारित प्रमाणपत्र कैंसिल हो जाए तो क्या करें?
अगर आपका जन्म प्रमाणपत्र सिर्फ आधार कार्ड के सहारे जारी हुआ था और वह अब कैंसिल होने की कैटेगरी में आ गया है. तो घबराने की जरूरत नहीं. आपको नए जन्म प्रमाणपत्र के लिए वैलिड डाॅक्यूमेंट जमा करने होंगे. जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, अस्पताल द्वारा जारी जन्म रिकॉर्ड, नगर निकाय से मिले रिकॉर्ड, माता पिता के दस्तावेज, या कोई और ऑफिशियल प्रमाण जो जन्मतिथि और जन्म स्थान को साबित करता हो. संबंधित विभाग में आवेदन देकर दस्तावेज जमा करें और प्रोसेस पूरी करें. जिससे आगे चलकर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो. आपको दोबारा परेशानी का सामना न करना पड़े.
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Source: IOCL





















